- इंप्लाई प्रोविडेंट फंड (EPF) कर्मचारियों के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम में सबसे महत्वपूर्ण होता है
- EPF के साथ आधार लिंक करने से पीएफ के पैसे विड्रॉ और ट्रांसफर करने में आसानी होती है
- ईपीएफ के साथ आधार को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से लिंक कर सकते हैं
इंप्लाई प्रोविडेंट फंड (EPF) कर्मचारियों के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम में सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके जरिए वेतनभोगी कर्मचारी हर महीने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इस सेविंग स्कीम में जमा करते हैं और फिर अपनी वर्किंग लाइफ के अंत तक इसकी एक बड़ रकम के तौर पर प्राप्त करते हैं।
EPF के साथ आधार लिंक करने से पीएफ के पैसे विड्रॉ और ट्रांसफर करने में आसानी होती है। ईपीएफ के साथ आधार को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए और यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ेगी।
ईपीएफ के साथ आधार ऑनलाइन कैसे लिंक करें-
- ईपीएफओ की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ ओपन करें।
- यूएएन नंबर और पासवर्ड के साथ अकाउंट लॉगइन करें।
- ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैनेज सेक्शन पर जाएं इसके बाद केवायसी ऑप्शन पर जाएं।
- एक नया पेज खुलेगा जहां पर आप ईपीएफ अकाउंट के साथ आधार को लिंक कर सकते हैं।
- आधार ऑप्शन को सेलेक्ट करें और आधार नंबर को एंटर कर अपना नाम डालें।
- डिटेल्स सेव करें। यह यूआईडीएआई डेटा के साथ वेरीफाई हो जाएगा।
- जब ये एक बार वेरीफाई हो जाएगा तो ईपीएफ आपके आधार के साथ लिंक हो जाएगा।
- कंफर्म करने के लिए अकाउंट पर लॉगइन करें।
ईपीएफ के साथ आधार ऑफलाइन कैसे लिंक करें-
- ऐसे लोग जो कंप्यूटर ऑपरेट करने में सक्षम नहीं हैं वे इसे ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए लिए आपको ईपीएफओ के ऑफिस जाना पड़ेगा।
- ईपीएफओ ऑफिस जाकर आधार एप्लीकेशन फॉर्म पिक करें।
- फॉर्म पर अन्य डिटेल्स के साथ यूएएन नंबर के साथ-साथ आधार नंबर डालें।
- अपने आधार, यूएएन और पैन की कॉपी को सेल्फ अटेस्ट कर अटैच करें।
- ईपीएफओ के किसी असिस्टेंट के पास इसे जमा करा दें।
- वेरीफिकेशन के बाद, आपका आधार कार्ड आपके ईपीएफ अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा।
ईपीएफओ के मेंबर ई सेवा पोर्टल की कई ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ अकाउंट में केवाईसी करना जरूरी है। इनमें विदड्रॉल क्लेम फाइल करना, अकाउंट ट्रांसफर करना, नॉमिनेशन करना इत्यादि शामिल हैं। केवाईसी अप्रूवल के बिना आप इसमें किसी भी प्रकार का ऑनलाइन क्लेम नहीं कर सकते हैं।
क्या होता है ईपीएफओ
ईपीएफ की राशि कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा मेंटेन किया जाता है। कानून के नियम के अनुसार जिन कंपनियों के पास 20 से ज्यादा व्यक्ति काम करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में किया जाता है। इसके तहत कंपनी व्यक्ति के तनख्वाह का कुछ भाग यहां जमा करता है। पीएफ और ईपीएस के लिए कर्मचारी के मासिक वेतन से कुछ भाग की कटौती की जाती है और नियोक्ता द्वारा एक मिलने वाले भाग के जरिए से किया जाता है। अगर पीएफ खाताधारक अपने पीएफ जुड़े अपडेट्स के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें 12 डिजीट के आधार नंबर को पीएफ से लिंक करवाना होगा। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि(EPF) एक तरह का निवेश है, जो सरकारी और गैर सरकारी कंपनी में कार्यरत कर्मचारी के लिए होता है।