- लोग टैक्स बचाने के तरीके ढूंढते रहते हैं।
- सरकार देश के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं चलाती है।
- आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत आप कई विकल्पों से टैक्स बचा सकते हैं।
How to save tax: अगर आप भी इनकम टैक्स बचाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आपको टैक्स बचाने के लिए प्लानिंग अभी से शुरू करनी होगी। मौजूदा समय में टैक्स बचाने के लिए कई ऐसी निवेश योजनाएं (Investment Schemes) उपलब्ध हैं, जो आपकी कर देनदारियों को कम कर सकती हैं। मालूम हो कि धारा 80C के तहत आप एक साल में अधिकतम 1.50 लाख रुपये की टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
आइए जानते हैं कि आप टैक्स बचाने के लिए किन योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं -
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
सार्वजनिक भविष्य निधि या पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) टैक्स कटौती का लाभ उठाने के लिए सबसे प्रसिद्ध योजनाओं में से एक है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके तहत ब्याज और मैच्योरिटी राशि दोनों ही कर मुक्त हैं। पीपीएफ में निवेश 15 साल की लॉक इन अवधि के अधीन है।
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सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) भी सरकार की सबसे सफल योजनाओं में शुमार है। यह अकाउंट बेटी के जन्म के बाद 10 साल तक किसी भी समय खोला जा सकता है। इसके तहत न्यूनतम वार्षिक जमा राशि 250 रुपये है। एक वित्तीय वर्ष में निवेश 1,50,000 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकता। इस योजना में निवेश आईटी अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर कटौती योग्य है।
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नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र या नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (National Savings Certificate) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक बचत योजना है। इनकम टैक्स एक्ट 80सी के तहत आप एक फाइनेंशियल ईयर में इसमें निवेश के जरिए 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स की बचत कर सकते है। सरकार द्वारा एक अधिसूचना में किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट की ब्याज दर 6.8 फीसदी प्रति वर्ष है।
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(Disclaimer: यहां टाइम्स नाउ नवभारत द्वारा किसी भी योजना में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। यह सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी योजना में निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।)