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इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया? जानिए कैसे करें इस समस्या का हल

Updated Mar 04, 2021 | 16:10 IST

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद अभी तक रिफंड नहीं आया है। हो सकता है इनकम टैक्स विभाग से टैक्स की बकाया मांग हो।

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आईटीआर प्रोसेस

अगर आप उन लोगों में से हैं, जो इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक इसे प्राप्त नहीं किया है, तो इनकम टैक्स विभाग से टैक्स की बकाया मांग हो सकती है। अगर कोई टैक्स रिफंड बकाया है, तो रिफंड को बकाया डिमांड के खिलाफ समायोजित किया जाएगा। अगर रिफंड अधिक है तो सरकार को किसी भी टैक्स की पुष्टि करना और भुगतान करना बेहतर है। एक बार जब सरकार को बकाया टैक्स का भुगतान किया जाता है, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस्ड हो जाएगा और टैक्स रिफंड हो जाएगा, अगर कोई भी देय होगा। अपनी बकाया टैक्स डिमांड की स्टेटस की जांच करने के लिए, आप इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कर सकते हैं।

आप न केवल प्रतिक्रिया ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, बल्कि अगर कोई हो तो ऑनलाइन टैक्स की बकाया डिमांड का भुगतान भी कर सकते हैं। आप टैक्स की डिमांड से सहमत या असहमत विकल्प भी चुन सकते हैं।

आउटस्टेंडिंग टैक्स स्टेटस की जांच कैसे करें:-

  1. ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग ऑन करें
  2. ई-फाइल मेनू पर जाएं और रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पर क्लिक करें।
  3. रिस्पांस कॉलम के तहत स्थित हाइपरलिंक सबमिट पर क्लिक करें।
  4. टैक्सपेयर के तौर पर आप पे टैक्स विकल्प के तहत लिंक पर क्लिक करके डिमांड का भुगतान कर सकते हैं।
  5. टैक्स का भुगतान करने के लिए आपको NSDL वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा।
  6. आप लिस्टेड प्रतिक्रियाओं में से किसी एक को चुन सकते हैं।
  7. अगर आप पुष्टि करते हैं कि डिमांड सही है तो फिर आप डिमांड से असहमत नहीं हो सकते।
  8. डिमांड आंशिक रूप से सही है
  9. डिमांड से असहमत
  10. डिमांड सही नहीं है लेकिन समायोजन के लिए सहमत हैं।

बकाया डिमांड का जवाब कैसे दें?

  1. डिमांड सही है चुनने पर, कन्फर्म करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। और रिस्पोंस सबमिशन प्रोसेस सबमिट करने की प्रक्रिया पूरी करें।
  2. डिमांड आंशिक रूप से सही है चुनने पर,  सही राशि इंटर करें और जो राशि गलत है स्वतः-भरा जाएगा। लिस्ट में से उचित कारण का चयन करें और सभी मांगी जारी जानकारी को भरें, जरूरी सहायक दस्तावेज अपलोड करें और रिसपॉन्स सबमिट करें।
  3. डिमांड से असहमत चुनने पर, लिस्ट में से उचित कारण का चयन करें और सभी जरूरी कॉलम को भरें, आवश्यक सहायक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।
  4. डिमांड सही नहीं है चुनने पर, लेकिन समायोजन के लिए सहमत हैं, लिस्ट से उचित कारण का चयन करें और सभी जरूरी कॉलम भरें, आवश्यक सहायक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।

बकाया टैक्स की मांग चुकाया? इसके बाद करें

रिस्पॉन्स के सफल सबमिशन पर, लेनदेन आईडी के साथ सक्सेस मैसेज डिस्प्ले होता है। बकाया टैक्स डिमांड भुगतान करने के बाद, आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके प्रस्तुत रिस्पॉन्स देख सकते हैं:-

  1. ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद ई-फाइल पर जाएं।
  2. रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पर क्लिक करें।
  3. और फिर,रिस्पांस कॉलम के तहत व्यू लिंक पर क्लिक करें।
  4. नए पेज में 'ट्रांजेक्शन आईडी' हाइपरलिंक पर क्लिक करें।
  5. इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, एक बार ई-फाइल किए गए रिटर्न पर कार्रवाई की जाती है और ई-फाइलिंग में बकाया टैक्स डिमांड उपलब्ध होती है।
  6. पोर्टल, निर्धारिती को सीपीसी / एएसटी द्वारा उठाए गए बकाया टैक्स डिमांड के खिलाफ रिपॉन्स प्रस्तुत करने की सुविधा है।
     

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