- तय समय पर इनकम टैक्स रिटर्न न फाइल करने पर भरनी पड़ती है लेट फीस
- पांच लाख रुपए तक की सालाना आय वाले के लिए यह फाइन 1000 रुपए है
- 5 लाख से अधिक वालों के लिए 5000 रुपए के रूप में लेट फीस चुकानी पड़ेगी
Income Tax Return Filing FAQs in Hindi: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कहा है कि ऐसे करदाता, जिनके मोबाइल नंबर आधार (Aadhaar Card) से जुड़े नहीं हैं वे इंटरनेट बैंकिंग में लॉग-इन कर या वैलिड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (ITR Portal) पर नया पासवर्ड डाल सकते हैं।
दरअसल, कारोबारी आय वाले करदाताओं और कॉरपोरेट जगत के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा नजदीक आ रही है। ऐसे में आयकर विभाग ने बार-बार पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू) या प्रश्नोत्तर जारी किए हैं। इसमें उन 10 प्रमुख सवालों के जवाब दिए गए हैं जो करदाताओं ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने के दौरान पूछे थे।
आयकर विभाग ने बताया कि विभिन्न बैंक विभाग को जानकारी तीन से चार दिन में भेजते हैं, उसके बाद ही वह जानकारी कर-रिटर्न/पहले से भरे गए ब्योरे में जुड़ती है। उसने कहा, ‘‘आईटीआर में कर अदायगी की जानकारी अपने-आप दिखने लगती है लेकिन करदाताओं को थोड़ा इंतजार करना होगा।’’
पासवर्ड बदलने के बारे में एक सवाल के जवाब में विभाग ने कहा कि उपयोगकर्ता वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणन का इस्तेमाल कर पासवर्ड बदल सकते हैं। वे ई-फाइलिंग खाते में इंटरनेट बैंकिंग के जरिये सीधे भी लॉगइन कर सकते हैं।
करदाताओं द्वारा पूछे गए सवालों में एआईएस, 26एएस में दिखाई देने वाली आय में अंतर, बैंक ब्याज की बचत के लिए कटौती, कर व्यवस्था बदलना, ऑफलाइन तरीके से रिटर्न भरना आदि शामिल थे।
आईटी रिटर्न भरने की तारीख करदाता की श्रेणी के अनुसार भिन्न होती है। वेतनभोगी लोगों को आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना होता है जबकि कॉरपोरेट और कारोबारियों को 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरना होता है।