- आईटीआर की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा गई है।
- समय सीमा पर आईटीआर फाइल कर कई परेशानी से बचें।
- यहां बताए गए लिंक के जरिये आप डायरेक्ट आइटीआर फाइल कर सकते हैं।
Income Tax Return Last Date: कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है। लेकिन समय सीमा में विस्तार का मतलब यह नहीं है कि आपको पेनाल्टी ब्याज शुल्क से राहत मिलेगी, जिसका भुगतान करना जरूरी है अगर कोई बकाया टैक्स देयता है चाहे वह स्व-मूल्यांकन टैक्स या अग्रिम टैक्स के तहत हो।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इनकम टैक्स भुगतान करने में देरी के मामले में, टैक्सपेयर को इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की तीन धाराओं 234A, 234B और 234C के तहत बकाया टैक्स पर ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है। अगर आप एक समय सीमा चूक जाते हैं तो धारा 234A के अनुसार बकाया टैक्स राशि पर हर महीने 1% की दर से ब्याज लिया जाएगा। यहां तक कि अगर आप 5 या 6 दिनों की तारीख चूक जाते हैं, तो आपसे पूरे महीने का शुल्क लिया जाएगा क्योंकि 6 दिनों की देरी को पूरे एक महीने की देरी माना जाएगा।
इनकम रिटर्न (ITR) ई-फाइलिंग लिंक
अगर आप ITR फाइल करना चाहते हैं, तो आपको इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट – https://www.incometaxindia.gov.in/Pages/tax-services/file-income-tax-return.aspx की ई-फाइलिंग पर जाना होगा।
फॉर्म 16 में स्रोत पर टैक्स (TDS) कटौती सर्टिफिकेट, कर्मचारी को 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत करना जरूरी है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, जिन व्यक्तियों के अकाउंट्स का ऑडिट करने की जरूरत नहीं है और जो आमतौर पर आईटीआर-1 या आईटीआर-4 के जरिये अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं। उनके लिए फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन, कंपनियां या फर्म, जिनके खातों का ऑडिट होना जरूरी है उनके लिए 31 अक्टूबर है।