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PM-SYM Scheme: हर महीने महज 55 रुपए का निवेश करें, और पाएं 3 हजार रुपए मासिक पेंशन

Updated Jun 06, 2020 | 12:42 IST

PM-SYM Scheme: 18 से 40 वर्ष के बीच के आवेदकों को मासिक योगदान 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह के बीच योगदान करना होगा। एक बार आवेदक की आयु 60 वर्ष हो जाती है, तो वह पेंशन का दावा कर सकते हैं।

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (प्रतीकात्मक तस्वीर)
मुख्य बातें
  • महज 55 रुपए हर महीने खर्च करके पाए जा सकते हैं हर महीने 3 हजार रुपए
  • मौत के बाद जीवनसाथी को भी मिलना जारी रहती है पेंशन
  • यहां जानिए योजना का लाभ लेने के तरीके और अन्य जरूरी बातें

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक सरकारी योजना है जो असंगठित मजदूरों (UW) और अन्य दैनिक रोजी कमाने वाले कम आयवर्ग के लोगों की बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु पर पहुंचने के बाद प्रति माह कम से कम 3000 रुपए की सुनिश्चित पेंशन मिलती है और यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवनसाथी पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% पेंशन प्राप्त करने की हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन जीवनसाथी पर ही लागू होती है।

PM-SYM कैसे काम करता है:
सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC) में एक PM-SYM खाता खोलें। आपकी उम्र के आधार पर, मासिक योगदान राशि तय की जाएगी।
60 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक हर महीने योगदान राशि का भुगतान करें। सरकार भी आपके खाते में समान राशि का योगदान करेगी।

60 वर्ष की आयु के बाद, आपको अपने जीवन के अंत तक 3,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। उसके बाद, आपके जीवनसाथी को उसके जीवन के अंत तक हर महीने 1,500 रुपये की गारंटीकृत पारिवारिक पेंशन मिलेगी। उसके बाद, पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाएगी और पीएम-एसवाईएम खाते में शेष राशि सरकार को वापस दी जाएगी।

PM-SYM पात्रता मानदंड:
असंगठित श्रमिक (UW) के लिए
प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच
मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज होने चाहिए:
आधार कार्ड
बचत बैंक खाता / जन धन खाता संख्या IFSC के साथ

क्या नहीं होना चाहिए:
संगठित क्षेत्र में लगे (EPFO / NPS / ESIC के सदस्य)
आयकर दाता

PM-SYM मासिक, वार्षिक योगदान:
पीएम-एसवाईएम 50:50 के आधार पर एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जहां केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी और मिलान योगदान द्वारा निर्धारित आयु-विशिष्ट योगदान किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में इस योजना में प्रवेश करता है, तो उसे प्रति माह 55 रुपये का योगदान करना होगा, 60 वर्ष की आयु तक केंद्र सरकार द्वारा 55 रुपये के बराबर राशि का योगदान दिया जाएगा।

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