- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है।
- इनकम टैक्स रिफंड के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर करदाताओं का बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट होना चाहिए।
- करदाता NSDL की वेबसाइट और ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं।
Income Tax Refund status: करदाताओं को इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) तभी मिलता है जब आयकर विभाग (Income Tax Department) आपके आईटीआर (ITR) को प्रोसेस करता है और एक इंटिमेशन नोटिस के जरिए इसकी पुष्टि करता है। करदाताओं को आयकर विभाग द्वारा भेजी गई धनवापसी राशि प्राप्त हुई है या नहीं, इसके लिए आयकर रिफंड की स्थिति (ITR Status) की जांचना अहम है।
गौरतलब है कि इसके लिए सरकार के नए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर करदाताओं का बैंक अकाउंट (Bank Account) प्री-वैलिडेट होना चाहिए और साथ ही पैन कार्ड (PAN Card) बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। इस साल आपको वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है।
इनकम टैक्स रिफंड का दावा इन मामलों में किया जा सकता है-
- जब आपने अपनी कंपनी को सभी निवेश प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए और आपके नियोक्ता द्वारा काटे गए करों की राशि वित्तीय वर्ष के लिए आपकी वास्तविक कर देयता से अधिक हो गई हो।
- जब बैंक FD या बॉन्ड से आपकी ब्याज आय पर अतिरिक्त TDS काट लिया गया हो।
- सेल्फ असेसमेंट पर आपके द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम कर (Advance Tax) वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कर देयता से अधिक हो गया हो।
- डबल कराधान के मामले में।
इनकम टैक्स रिफंड का दावा कैसे करें (How to Claim Income Tax Refund)?
पहले इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स फॉर्म 30 (Income Tax Form 30) की जरूरत होती थी। हालांकि, रिफंड के ई-ट्रांसफर के साथ, यह अब सिर्फ आईटीआर दाखिल करके, पैन को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से जोड़कर और बैंक खाते को वैलिडेट करके किया जा सकता है। दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर आईटीआर को सत्यापित किया जाना चाहिए। अतिरिक्त टैक्स, जिसके लिए रिफंड का दावा किया गया है, उसे आपको फॉर्म 26AS में दर्शाना होगा। इसके अलावा, धनवापसी आयकर विभाग द्वारा सत्यापन के अधीन है। इसे तभी क्रेडिट किया जाता है जब विभाग रिफंड का दावा वैध मानता है।
इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने के तरीके-
1. NSDL की वेबसाइट के जरिए
- रिफंड को ट्रैक करने के लिए एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाएं।
- वेब पेज पर पैन और AY सहित अन्य जानकारी भरकर 'Proceed' पर क्लिक करें।
- अब आपके आयकर रिफंड की स्थिति आपको दिखाई देगी
2. ई-फाइलिंग पोर्टल (e-filing portal) के जरिए
- आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें।
- यहां View Returns/Forms को सिलेक्ट करें।
- 'My Account' टैब पर जाएं और 'इनकम टैक्स रिटर्न' चुनें और सबमिट पर क्लिक करें।
- अब एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें।
- अब आपको आयकर रिफंड की स्थिति के साथ रिटर्न विवरण का पेज दिखाई देगा।