- इस साल नुकसान से बचने के लिए इन तारीख को जरूर नोट कर लें।
- इन डेडलाइन का पालन ना करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।
- आधार कार्ड को पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है।
Financial Deadlines: नए साल के साथ नई वित्तीय जिम्मेदारियां आती हैं। पेनल्टी से बचने के लिए इन जिम्मेदारियों को समय से पूरा कर लेना चाहिए। आइए वर्ष 2022 में महत्वपूर्ण तारीखों पर एक नजर डालते हैं।
वित्त वर्ष 2022 के लिए TDS के लिए क्लेम डिडक्शन- 31 मार्च 2022
अगर आपने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पुरानी कर व्यवस्था (old tax regime) का विकल्प चुना है तो 31 मार्च, 2022 तक टैक्स प्लानिंग एक्सरसाइज (Claim deduction for TDS for FY22) को पूरा कर लें। धारा 80सी, 80CCD(1B) के तहत आयकर कटौती का दावा करने के लिए अपनी आय का एक हिस्सा निवेश करना चाहिए।
जीवन बीमा पत्र- 28 फरवरी 2022
सरकारी पेंशनभोगियों को सरकार द्वारा पेंशन भुगतान प्राप्त करना जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गई है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि, विभिन्न राज्यों में कोविड-19 महामारी को देखते हुए सभी आयु वर्ग के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए समय सीमा 31.12.2021 को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अब केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगी 28 फरवरी 2022 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
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आईटीआर सत्यापन- 28 फरवरी 2022
आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return, ITR) दाखिल करने की समयसीमा 31 दिसंबर 2021 थी। जिन्हें ई-सत्यापन (ITR verification) पूरा करना बाकी है, उन्हें 28 फरवरी, 2022 तक यह करना होगा। प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रविवार को कहा कि उसने ई-फाइल किए गए आईटीआर के सत्यापन के लिए छूट दी है। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में गड़बड़ी की शिकायतों के बीच यह फैसला लिया गया। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ऐसे आईटीआर 30 जून 2022 तक प्रोसेस हो जाएंगे।
एडवांस टैक्स पेमेंट- 15 मार्च 2022
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अर्जित आय के लिए एडवांस टैक्स पेमेंट करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 है। आयकर अधिनियम के अनुसार, किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अगर आयकर लायबिलिटी स्रोत पर कटौती (टीडीएस) से 5,000 रुपये अधिक है, तो एडवांस टैक्स का भुगतान करना आवश्यक होता है। वेतनभोगी व्यक्ति जिनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, उन्हें इस समय सीमा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नियोक्ता पहले ही उनकी ओर से टीडीएस काट लेते हैं। हालांकि, वेतनभोगी पेशेवर जिनकी अन्य स्रोतों से कुल आय प्रति वर्ष 10,000 रुपये से अधिक है उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान (Advance tax payments) करना होता है।
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आधार-पैन लिंकिंग- 31 मार्च 2022
सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए आधार कार्ड (Aadhaar Card) को पैन (PAN Card) से जोड़ने (Link Aadhaar-PAN) की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है। हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक, 2021 में, सरकार ने एक संशोधन पेश किया है जिसके तहत पैन को आधार से न जोड़ने की स्थिति में एक व्यक्ति को 1,000 रुपये तक की विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा।