नई दिल्ली: 31 दिसंबर पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख है। आप नये साल के जश्न की तैयारी में व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने इस साल सितंबर में आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया था।
इससे पहले आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सिंतबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया। जिन लोगों ने आधार से पैन लिंक नहीं किया है, वह 31 दिसंबर के बाद इनकम टैक्स फाइन नहीं कर पाएंगे। उनका पैन काम नहीं करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर इस महीने की शुरुआत में बताया था कि पैन से आधार लिंक करना आवश्यक है।
आधार से पैन को लिंक करना बेहद आसान है। आप इसे तो तरह से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफ लाइन दो माध्यमों में से किसी एक का चुनाव अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं।
पैन को आधार से या आधार को पैन से लिंक करना बेहद आसान काम है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा।
यहां आपको आधार से पैन लिंक करने का विकल्प मिलेगा। बाईं ओर नजर आ रहे क्विक लिंक्स सेक्शन में Link Aadhaar का विकल्प नजर आएगा। आपको उस पर क्लिक करना होगा।
इस विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी यानी एक नया पेज खुल जाएगा। यहां आपको कुछ आवश्यक जानकारी भरनी होगी। जैसे आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर, आधार पर अपना नाम आदि भरना होगा।
सभी जानकारी भरने के बाद आपको आधार कार्ड की जानकारी यूआईडीएआई के जरिए प्रमाणित करने के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको कैपचा भरना होगा। आप चाहे तो ओटीपी का विकल्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे इसका ओटीपी रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जाएगा। ओटीपी या कैपचा डालने के बाद आपको लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।
यदि आप किसी ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप ऑफलाइन तरीके से भी अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से एक एसएमएस भेजना होगा।
एसएमएस के जरिए आधार को पैन से लिंक करने के लिए आपको UIDPAN(Space)(12 अंक का आधार कार्ड नंबर)(Space)(10 अंक का पैन नंबर) टाइप करके 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा।