- आधार कार्ड अब रेगुलर और मास्क दोनों रूपों में उपलब्ध
- मास्क आधार के जरिए कार्ड को और सुरक्षित बनाए रखने की कवायद
नई दिल्ली। आधार को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 'नकाब(मास्क) वाला आधार कार्ड' शुरू किया, जहां 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या को आंशिक रूप से कवर किया जाएगा। यदि आप अपना आधार नंबर प्रकट नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।UIDAI ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी है कि यह डिजिटल रूप से मान्य वैध आधार है, जिसे नियमित ई-आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
दो प्रारूपों में आधार कार्ड
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि eAadhaar दो प्रारूपों (i) रेगुलर आधार (ii) Masked Aadhaar में उपलब्ध है। मास्क वाले आधार को UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसमें आपका नाम, पता, फोटो और वर्चुअल आईडी जैसे विवरण हैं। यहां 12 अंकों की पहचान संख्या में से 8 अंकों को अंतिम 4 अंकों को प्रकट करते हुए नकाब लगा होगा यानि कवर होगा। आधार नंबर पर मास्क लगा होगा। लेकिन जनसांख्यिकीय जानकारी, फोटोग्राफ और क्यूआर कोड जैसी जानकारी नियमित आधार के विपरीत नकाबपोश आधार पर होगी, जिसमें आपकी पूरी 16-अंकों वाली आईडी है।
मास्क आधार प्राप्त करने का यह है तरीका
1. यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट- uidai.gov.in पर जाएं
2. होम पेज से, A डाउनलोड आधार ’लिंक पर क्लिक करें।
3. खुले हुए पेज पर अपना विवरण जैसे आधार नंबर, नाम और पिन कोड दर्ज करें।
4. अगले चरण में दिए गए दो विकल्पों (i) रेगुलर और (ii) मास्क से आधार का चयन करें।
5. विकल्प चुनने के बाद, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन-टाइम-पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा।
6. OTP वेरिफिकेशन हो जाने के बाद, अपना ई-आधार कार्ड डाउनलोड करें।
मास्क आधार में नहीं हो सकता हेरफेर
यह डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है और इसमें हेरफेर नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग हवाई अड्डों पर पहचान के लिए, ट्रेन टिकट सत्यापन इत्यादि के लिए किया जा सकता है, हालांकि, सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं जैसे एलपीजी सब्सिडी, पेंशन या आयुष्मान भारत के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
ई आधार डाउनलोड करने के तीन तरीके
ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें लाभार्थियों के पूर्ण आधार विवरण की आवश्यकता होती है और प्रमाणीकरण से गुजरना पड़ता है।ई-आधार डाउनलोड करने के तीन तरीके हैं, 28-अंकीय नामांकन संख्या का उपयोग करके, वास्तविक 12-अंकीय आधार संख्या का उपयोग करके और आभासी पहचान संख्या का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है।