- नेशनल पेंशन सिस्टम की निकासी प्रक्रिया के लिए कार्यालय जाना जरूरी नहीं होगा
- वर्तमान में, NPS ग्राहकों को निकासी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए खुद उपस्थित होना पड़ता है
- अब अपने निकासी अनुरोध को अधिकृत करने का ऑनलाइन विकल्प भी होगा
पेंशन फंड रेगुलेटर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने हाल ही में कहा कि ग्राहक अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से बाहर निकलने के लिए ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्तमान में, NPS ग्राहकों को निकासी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) से संपर्क करने के लिए खुद यानी शारीरिक रूप से उपस्थित होना पड़ता है।
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने कहा कि NPS सब्सक्राइबर्स को पीओपी द्वारा ऑथराइजेशन के लिए अन्य सपोर्टिंग दस्तावेजों के साथ NPS निकासी फॉर्म जमा करने होंगे। यह कहा गया कि अब ऊपर उल्लिखित मौजूदा ऑफलाइन प्रक्रिया के अलावा, सब्सक्राइबरों के पास निकासी दस्तावेजों को जमा करने और ओटीपी/ ई-साइन का उपयोग करके अपने निकासी अनुरोध को अधिकृत करने का ऑनलाइन विकल्प भी होगा।
ऑनलाइन प्रक्रिया में, यह कहा गया है कि पीओपी से जुड़े सब्सक्राइबर्स लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करते हुए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) सिस्टम में निकास अनुरोध शुरू कर सकते हैं और एकमुश्त या सालाना, एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर ( ASP), वार्षिकी योजना (annuity scheme) आदि और KYC सहित निकासी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। पीओपी सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट नंबर की पहचान पेनी ड्रॉप (penny drop) के माध्यम से 'इंस्टेंट बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन' के जरिए करेगा और अपलोड किए गए दस्तावेजों को भी वेरिफाई करेगा।
NPS ग्राहकों के ऑनलाइन/ऑफलाइन निकासी अनुरोध के सफल प्रोसेसिंग के लिए, पीओपी को 0.125 प्रतिशत शुल्क के साथ न्यूनतम 125 रुपए और अधिकतम 500 रुपए ग्राहकों द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा। सीआरए और पीओपी को पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस ग्राहकों के हित में समयबद्ध तरीके से आवश्यक तकनीकी फंक्शनलिटीज विकसित करने की सलाह दी जाती है।