- इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2020 है
- 27 दिसंबर तक 4.23 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिए हैं
- समय पर इनकम टैक्स रिर्टन नही भरने पर 10,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है
मुंबई : समाप्त हुए वित्त वर्ष 2020 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2020 है। जिन व्यक्तियों को अपने अपने अकाउंट बुक की ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें इस वर्ष के अंत तक अपना रिटर्न दाखिल करना होगा। इनकम टैक्स विभाग ने 'फाइल करो झट से, प्रोसेसिंग होगी पट से' (File Karo jhat se, processing hogi pat se) टैगलाइन के साथ एक नया फीचर 'झटपट प्रोसेसिंग' (Jhatpat Processing) लॉन्च किया है। जो रियल टाइम के आधार पर ऑनलाइन दाखिल किए गए रिटर्न भरने का अवसर देता है। साथ ही टैक्सपेयर्स को तुरंत पावती प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसका यूज टैक्सपेयर्स द्वारा किया जा सकता है, जिनका आईटीआर सत्यापित है, बैंक खाता पूर्व-मान्य है, और इसमें कोई बकाए, आय विसंगति, टीडीएस या चालान नहीं है। प्रक्रिया को शरू करने के लिए www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग ऑन करें। सुनिश्चित करें कि जब आप रिटर्न दाखिल कर रहे हों तब आपके पास फॉर्म 16, फॉर्म 26 एएस, बैंक खाते हों।
नए रिटर्न में कई नए खुलासों के प्रावधान भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण उन लॉन्ग टर्म पूंजीगत लाभ के लिए बिक्री का स्टॉक वाइज डिटेल होगा। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च और 31 जुलाई के बीच FY20 के लिए टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट, पासपोर्ट नंबर, साल में 1 या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक का जमा, विदेश यात्रा में दो लाख से अधिक का खर्च और एक साल में एक लाख रुपए से अधिक की बिजली खपत के बारे में बताना होगा।
इनकम टैक्स विभाग ने रविवार को कहा कि आकलन वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) में 27 दिसंबर तक 4.23 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिए हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा नजदीक आने के साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने लोगों से कहा है कि अंतिम समय की हड़बड़ी से बचने के लिए अपने रिटर्न पहले ही दाखिल कर दें। विभाग ने ट्वीट किया कि 27 दिसंबर 2020 तक आकलन वर्ष 2020-21 के लिए 4.23 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं। आशा है कि आपने भी अपना रिटर्न दाखिल कर दिया होगा।
देश भर के कई पेशेवर और टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइलिंग की समयसीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कई लोग इनकम टैक्स की वेबसाइट पर मैनपावर की कमी और तकनीकी गड़बड़ी जैसे मुद्दों का हवाला देते रहे हैं, जो उनके लिए 31 दिसंबर की समय सीमा को पूरा करना मुश्किल बना रहा है। इनकम टैक्स रिर्टन भरने में विफल होने पर दंड के रूप में 10,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।