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PNB घोटाला मामला: ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का दिया आदेश 

Updated Feb 25, 2021 | 17:05 IST

 हीरा व्यापारी और भगोड़ा नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर ब्रिटेन की अदालत ने फैसला सुनाया। भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया।

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नीरव मोदी

नई दिल्ली: हीरा व्यापारी और भगोड़ा नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर ब्रिटेन की अदालत ने फैसला सुना दिया है। ब्रिटेन के जज ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया है। ब्रिटेन के जज ने कहा कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ प्रारंभिक नजर में मामला बनता है। उसके बाद उन्होंने फैसला दिया कि नीरव मोदी को धोखाधड़ी और मनीलॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। नीरव मोदी करीब 2 मिलियन डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहा है और देश छोड़कर भाग गया था। वो भारत भेजे जाने का विरोध कर रहा था। 

वांटेड हीरा व्यापारी नीरव मोदी गुरुवार को ब्रिटेन की अदालत में भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ अपनी लड़ाई हार गए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुमानित 2 मिलियन डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को वापस भेजा जा सकता है। नीरव मोदी दक्षिण-पश्चिम लंदन के वैंड्सवर्थ जेल से वीडियो लिंक के माध्यम से जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी की कोर्ट में उपस्थित हुए। जज ने लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपना फैसला सुनाया।

नीरव मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से दो अरब डॉलर (14000 करोड़ रुपए से अधिक) के लोन की धोखाधड़ी और मनी-लॉन्ड्रिंग के मामले में अभियुक्त है और उसे भगोड़ा घोषित किया गया था। वह अपने प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ बिटेन की अदालत में चुनौती दिया था।

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