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Tax on Popcorn : पॉपकॉर्न का मजा हो गया किरकिरा, भरना पड़ेगा 18% जीएसटी

Updated Jun 25, 2020 | 11:01 IST

सिनेमा देखने, फुर्सत में कहीं आराम करते हुए आप अक्सर पॉपकॉर्न खाना पसंद करते हैं लेकिन अब इसके लिए आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी  क्योंकि इस पर 18% टैक्स लगेगा।

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पॉपकॉर्न पर लगेगा 18 प्रतिशत टैक्स (तस्वीर- Pixabay)
मुख्य बातें
  • पॉपकॉर्न पर अब 18% जीएसटी भरना होगा
  • ऑथरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने टैक्स को लेकर स्थिति साफ की
  • जेजे ने कहा कि पॉपकॉर्न पर 5% टैक्स लगाया जाना चाहिए

नई दिल्ली : जब भी आप फुर्सत में होते हैं तो पॉपकॉर्न का मजा लेते हैं। लेकिन इस मजा के लिए आपको अब 18% जीएसटी भरना होगा। यह बात ऑथरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAR)  ने कही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब सूरत स्थित एक कंपनी पफेड कॉर्न (उर्फ पॉपकॉर्न) जय जलराम इंटरप्राइजेज ने AAR से कहा कि इस पर लगने वाले जीएसटी को लेकर स्पष्टता जाहिर करें। AAR ने स्पष्ट किया कि पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगेगा। कंपनी ब्रांड नाम जेजे के पॉपकॉर्न के तहत तेल, मसालों और हल्दी से तैयार पॉपकॉर्न बनायी जाती है। कंपनी ने तर्क दिया कि इन प्रोडक्ट्स पर 5% टैक्स लगाया जाना चाहिए, AAR सहमत नहीं हुआ और कहा कि 18% का जीएसटी लागू किया जाना चाहिए। 

प्रकाशन के अनुसार, आवेदक ने दावा किया कि उसके प्रोडक्ट्स एंट्री 50, टैरिफ आइटम 1005 की शेड्यूल 1 की अधिसूचना 1/2017 'के तहत आते हैं। इसे जीएसटी  शर्तों के मुताबिक ‘यह मक्का (मकई) एक यूनिट कंटेनर में रखा गया था और एक रजिस्टर्ड ब्रांड नाम का असर था। ' इस प्रकार, जीएसटी 5% होना चाहिए, यह कहा गया है। यह AAR  को प्रस्तुत किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य फैसले में  अतुकुलु, या पार्च्ड चावल को मुरमारालु, या फूला हुआ चावल के समान रखा था। इस तर्क को हमारे प्रोडक्ट पर लागू किया जाना चाहिए - जो कुछ भी नहीं था सिर्फ पफ्फेड कॉर्न।

प्रकाशन ने उल्लेख किया कि हालांकि, इसमें शामिल निर्माण की प्रक्रिया को देखते हुए, जो मकई के दाने को गर्म करने और बाद में तेल नमक और मसाले शामिल किया जाता है एएआर ने कहा कि यह अनाज नहीं रह जाता है। AAR ने सुप्रीम कोर्ट समेत अन्य न्यायिक फैसलों का जिक्र किया। AAR ने माना कि जेजे पॉपकॉर्न ने 'अनाज के भूनने से प्राप्त खाद्य पदार्थों' के डिटेल को फिट किया है और इस पर 18% टैक्स लगेगा। यह अधिसूचना 1/2017 की अनुसूची III के क्रम संख्या 15 द्वारा कवर किया जाएगा । संयोग से, महाराष्ट्र AAR ने पहले पॉपकॉर्न प्रीमिक्स (जो ग्राहकों द्वारा हीटिंग की आवश्यकता थी) के एक मामले में अलग कटैगरी में जीएसटी 18% होना चाहिए।

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