- पीपीएफ सबसे पसंदीदा टैक्स सेविंग विकल्पों में से एक है।
- पीपीएफ के तहत एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपये का निवेश करना होता है।
- PPF अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है। आप इसकी अवधि बढ़ा भी सकते हैं।
PPF Account Interest Rate 2021-22, Tax Benefits: पब्लिक प्रोविडेंट फंड या PPF उन छोटी बचत योजनाओं (small saving schemes) में से एक है जिसके तहत बिना किसी जोखिम के सुनिश्चित रिटर्न मिलता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें मिलने वाला रिटर्न आयकर (Income Tax) से मुक्त है।
पीपीएफ खाता खोलने के तीसरे और छठे वित्तीय वर्ष के बीच पीपीएफ खाते से लोन भी लिया जा सकता है। वहीं सातवें वर्ष से पीपीएफ से आंशिक निकासी की सुविधा भी मिलती है। इतना ही नहीं, पीपीएफ खाताधारक के पास पांच साल पूरे करने के बाद समय से पहले खाता बंद करने का विकल्प भी होता है।
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ब्याज दर सुनिश्चित है, लेकिन निश्चित नहीं
पीपीएफ पर दी जाने वाली ब्याज दर (PPF Interest rate) तय नहीं होती है, लेकिन यह 10 साल के सरकारी बॉन्ड यील्ड से जुड़ी है। दर हर दिन नहीं बदलती है, लेकिन पिछले तीन महीनों में औसत बॉन्ड यील्ड के आधार पर तिमाही की शुरुआत में तय की जाती है।
बढ़ाई जा सकती है अवधि
PPF अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है। खाता मैच्योर होने के बाद आप या तो पूरी शेष राशि निकाल सकते हैं और खाते को बंद कर सकते हैं, या इसे बिना योगदान के पांच साल तक बढ़ा भी सकते हैं। पांच साल के ब्लॉक में विस्तार अनिश्चितकाल के लिए किया जा सकता है।
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न्यूनतम जमा (Minimum deposit)
इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये के निवेश की अनुमति है।
ब्याज की गणना (Interest calculation)
पीपीएफ खाते में ब्याज की गणना अलग होती है। ब्याज दर की गणना महीने के 5वें और आखिरी दिन के बीच न्यूनतम शेष राशि पर की जाती है। इसलिए, अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए आपको महीने की पहली और पांचवीं तारीख के बीच जमा करना चाहिए। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है और हर साल 31 मार्च को जमा किया जाता है।
समय से पहले निकासी (Premature withdrawal)
केवल मैच्योरिटी पर ही आप अपने खाते से पूरी राशि निकाल सकते हैं। हालांकि, वित्तीय संकट के समय में कुछ सीमाओं के अधीन आंशिक निकासी की अनुमति मिलती है। 7वें वर्ष के बाद से आप वर्ष में एक बार निकासी कर सकते हैं। केवल मृत्यु के मामले में पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद किया जा सकता है।
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कर लाभ (Tax benefits)
ब्याज सहित पूरी परिपक्वता राशि गैर-कर योग्य है। योजना के तहत अर्जित ब्याज कर मुक्त है। साथ ही पीपीएफ जमा को वेल्थ टैक्स (wealth tax) से छूट दी गई है।
पीपीएफ से लोन (loan from your PPF)
आप पीपीएफ जमा राशि पर कुछ नियमों और शर्तों के अधीन लोन भी ले सकते हैं। तीसरे साल से छठे साल तक लोन लिया जा सकता है। इसे 24 महीनों के भीतर चुकाना होता है। ध्यान दें कि निष्क्रिय खाते या बंद किए गए खाते लोन के लिए पात्र नहीं हैं।