- लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर उसके पति या पत्नी पेंशन मिलती है।
- ऐसी स्थिति में वे 50 फीसदी पारिवारिक पेंशन के हकदार होते हैं।
- पारिवारिक पेंशन सिर्फ पति या पत्नी पर लागू ही होती है।
नई दिल्ली। देश के अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं भी चलाती है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana), जिससे किसानों को हर महीने पेंशन का लाभ मिलता है। लेकिन इस स्कीम का फायदा हर कोई नहीं उठा सकता है। आइए जानते हैं ये सरकारी योजना किन किसानों के लिए है।
पीएम किसान मानधन योजना पात्रता (PM Kisan Maandhan Yojana Eligibility)
- छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है और जिनकी आयु 18 से 40 साल के बीच है, वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। पीएम किसान मानधन वेबसाइट के अनुसार, ऐसे किसानों का नाम 1 अगस्त 2019 तक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में भी होना चाहिए।
- योजना के लिए आवेदन करने वाले किसानों की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- इसके अलावा उनके पास आधार कार्ड (Aadhaar Card) और IFSC के साथ एक सेविंग बैंक अकाउंट या जन धन अकाउंट नंबर होना चाहिए।
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पीएम किसान पेंशन के लिए कौन पात्र नहीं है?
- जो SMF राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना आदि जैसी किसी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आते हैं।
- जिन किसानों ने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana) और ट्रेडर्स और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का विकल्प चुना है।
- सभी संस्थागत भूमिधारक।
- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक।
- पूर्व और वर्तमान मंत्री या राज्य मंत्री और लोकसभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभा, राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- पिछले निर्धारण वर्ष में इनकम टैक्स (Income Tax) का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति।
- जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ रजिस्टर्ड हैं।
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इस बात का रखें ध्यान
जब तक पात्र किसान 60 साल की आयु तक नहीं पहुंच जाते, तब तक 18 से 40 साल की आयु के पॉलिसीधारकों को 55 रुपये से 200 रुपये तक का मासिक योगदान करना होगा। 60 साल की आयु के बाद आवेदक को पेंशन राशि के लिए क्लेम करना होगा।