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RBI ने लिया कड़ा फैसला, रद्द किया इस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस, 5 लाख तक प्राप्त कर सकते हैं जमाकर्ता

Updated Jul 29, 2021 | 20:36 IST

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कड़ा फैसला लेते हुए एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया।

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भारतीय रिजर्व बैंक
मुख्य बातें
  • RBI ने मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
  • RBI ने कहा कि बैंक नियमन कानून 1949 पालन करने में विफल रहा है।
  • बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है।

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को गोवा स्थित मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Madgam Urban Co-Operative Bank Limited) का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसका कारण बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक के आंकड़े के अनुसार करीब 99 प्रतिशत जमाकर्ताओं की जमा राशि बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से प्राप्त हो जाएगी। जमाकर्ता 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशि का जमा बीमा दावा हासिल करने का हकदार होगा।

रिजर्व बैंक ने कहा कि गोवा के ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोओपरेटिव सोसाइटीज से भी बैंक को बंद करने और उसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। साथ ही वह बैंक नियमन कानून, 1949 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रही है।
 

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