- आरबीआई ने आईसीआईसीआई पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
- पंजाब नेशनल बैंक पर आरबीआई ने 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
- भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है।
RBI Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए ICICI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर मौद्रिक जुर्माना लगाया। आरबीआई ने आईसीआईसीआई पर 30 लाख रुपये और पीएनबी पर 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
क्यों लगा ICICI बैंक पर जुर्माना?
आईसीआईसीआई बैंक पर जुर्माना बचत खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखने के लिए शुल्क लगाने से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से लगाया। एक बयान में आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च, 2019 तक आरबीआई द्वारा बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के निगरानी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण किया गया था।
जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी जांच से पता चला कि बैंक द्वारा बचत खातों में न्यूनतम शेष न रखने के लिए शुल्क लगाए जाने की सीमा पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था। केंद्रीय बैंक ने कहा, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने को कहा गया था कि उसके निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। नोटिस पर बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के उपरोक्त आरोप की पुष्टि की गई और बैंक पर जुर्माना लगाया गया।
पीएनबी के मामले में, केंद्रीय बैंक ने कहा कि कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित थी। आरबीआई ने पाया कि राज्य द्वारा संचालित बैंक अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (2) के उल्लंघन में था, इस हद तक कि वह उधारकर्ता कंपनियों में गिरवी के रूप में, भुगतान किए गए शेयर के तीस प्रतिशत से अधिक की राशि रखता था। उन कंपनियों की पूंजी। बैंक को एक नोटिस जारी कर यह सलाह दी गई थी कि वह कारण बताए कि उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
क्यों लगा PNB पर जुर्माना?
पीएनबी के मामले में, आरबीआई ने एक बयान में कहा कि उसने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के निगरानी मूल्यांकन को लेकर सांविधिक जांच-पड़ताल की। यह जांच पड़तान 31 मार्च 2019 को वित्तीय स्थिति के संदर्भ में की गई थी। विभिन्न दस्तावेजों पर गौर करने के बाद केंद्रीय बैंक ने पाया कि पीएनबी के गिरवी रखे शेयर के संबंध में उसके प्रावधानों का उल्लंघन किया।