- नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से देश में बहुत कुछ बदल गया।
- इस महीने से आपके पैसों से जुड़े कई तरह के बदलाव हुए हैं।
- इससे आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।
Rules Changing From 1 April 2022: एक अप्रैल 2022 यानी आझ से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है। हर महीने की तरह इस महीने से भी देश में कई बदलाव हुए हैं। इन बदलावों में पीएफ, जीएसटी, पोस्ट ऑफिस स्कीम, म्यूचुअल फंड, वाहनों के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, दवाइयां और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े 12 नियम शामिल हैं। इसलिए इन बदलावों का आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। आइए जानते हैं इनके बारे में।
पीएफ पर लगेगा टैक्स!
1 अप्रैल 2022 से प्रोविडेंट फंड (PF) के जुड़ा एक अहम नियम बदल गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की नोटिफिकेशन के अनुसार एक निश्चित सीमा से ज्यादा किसी कर्मचारी के भविष्य निधि योगदान पर ब्याज पर टैक्स लगाया जाएगा। नियम के अनुसार एक साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा का पीएफ योगदान कर योग्य (Tax on PF) होगा।
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पोस्ट ऑफिस स्कीम के मियम (Post Office Scheme Rules)
इस महीने से स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों के लिए भी जरूरी बदलाव हुआ है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS), सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) और टर्म डिपॉजिट काउंट्स (Time Deposit Accounts) में निवेश से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। एक अप्रैल से इन सरकारी योजनाओं में ब्याज की रकम नकद नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको बचत खाता खोलना होगा क्योंकि ब्याज का पैसा सेविंग खाते में ही मिलेगा।
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म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम
म्यूचुअल फंड में निवेश से जुड़ा नियम भी बदल गया। अब म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए पेमेंट चेक, बैंक ड्राफ्ट या किसी और फिजिकल माध्यम से नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज 31 मार्च 2022 से चेक, डीडी, आदि के जरिए पेमेंट सुविधा बंद करने जा रहा है। आपको सिर्फ UPI या नेटबैंकिंग से ही पेमेंट कर पाएंगे।
वाहनों के बढ़े दाम
ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल व्हीकल रेंज के लिए कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनी कीमत में 2 से 2.5 फीसदी तक की वृद्धि करने जा रही है। नए दाम 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। यह बढ़ोत्तरी अलग-अलग मॉडल और वैरिएंट के आधार पर होगी। धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ अन्य कच्चे माल की उच्च लागत बढ़ने से वाहनों की कीमत प्रभावित होगी।
GST का नया नियम
जीएसटी (GST) के तहत ई-चालान (Electronic Challan) जारी करने के लिए टर्नओवर की सीमा पहले की तय सीमा से कम हो गई है। एक अप्रैल 2021 से 50 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियां बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान काट रही थीं। अब नए वित्त वर्ष से 20 करोड़ रुपये से ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों को इस दायरे में लाया जा रहा है।
बदल गए हैं गैस सिलेंडर के दाम
आज महंगाई का झटका लगा है। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 250 रुपये प्रति की बढ़ोतरी हुई है। आज से इसकी कीमत 2253 रुपये होगी। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली घरेलू एलपीजी सिलेंडर 949.50 रुपये, कोलकाता में 976 रुपये, मुंबई में 949.50 रुपये और चेन्नई में 965.50 रुपये में मिल रहा है।
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महंगी हो गई दवाइयां
सरकार ने शेड्यूल ड्रग्स की कीमतों में वृद्धि को हरी झंडी दिखा दी है। एक अप्रैल से देश में करीब 800 जरूरत वाली दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं। इसमें करीब 10 फीसदी का इजाफा हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, बुखार, दिल की बीमारियों, त्वचा रोग, आदि के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर महंगाई की मार पड़ेगी।
क्रिप्टोकरेंसी के नियम
देश में क्रिप्टोकरेंसी का क्रेज बढ़ता जा रहा है। इस बीच देश में अगले महीने से क्रिप्टो पर लगने वाले टैक्स (Tax on cryptocurrency) के नियम बदलेंगे। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो एसेट्स पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की थी।
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राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए NPS नियम
1 अप्रैल 2022 से राज्य सरकार के कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम (National Pension System scheme) के तहत अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14 फीसदी तक योगदान और दावा कर सकते हैं।
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केवाईसी नियम
अगर आपका बैंक खाता केवाईसी का अनुपालन नहीं करता है, तो आप अपना बैंक खाता संचालित नहीं कर पाएगा। कैश डिपॉजिट, कैश निकासी आदि पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट
75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 1 अप्रैल, 2022 से आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने से छूट दी गई है।
संपत्ति के लेनदेन में टीडीएस नियम
2022-23 के केंद्रीय बजट में, वित्त मंत्री ने प्रस्तावित किया था कि एक घर खरीदार को बिक्री मूल्य के आधार पर 50 लाख रुपये से अधिक की गैर-कृषि अचल संपत्ति पर 1 फीसदी की दर से टीडीएस में कटौती करनी चाहिए या स्टांप शुल्क मूल्य की, जो भी अधिक हो। यह नियम आज से लागू हो गया है।