- एसबीआई ने ट्वीट कर अपने ग्राहकों को सलाह दी।
- किसी भी तरह की बैंकिंग असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें।
- पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 है
देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपने ग्राहकों के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करते हुए कहा है कि 30 जून तक मानदंड का पालन करने में विफल रहे तो उनकी बैंकिंग गतिविधियां प्रभावित होंगी। SBI ने अपने सभी ग्राहकों को 30 जून तक अपना पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar link) करने को कहा है ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी या असुविधा न हो। हालांकि पैन-आधार लिंक सभी को करना होता है, लेकिन एसबीआई ने विशेष रूप से अपने ग्राहकों को बिना किसी रुकावट के बैंकिंग सेवा के लिए अलर्ट जारी किया है।
एसबीआई ने एक ट्वीट में कहा कि हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें। पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 है और समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने पर विलंब शुल्क भी लग सकता है।
पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की पिछली समय सीमा 31 मार्च, 2021 थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हालांकि स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी थी। पैन कार्ड धारक इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर उनका पैन कार्ड 30 जून तक आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपको 1,000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। हालांकि राशि सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी, 1000 रुपए से अधिक नहीं होगी।
स्थायी खाता संख्या (PAN) इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर है। लैमिनेटेड प्लास्टिक कार्ड जिसे पैन कार्ड के नाम से जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है। इस संभालकर रखें।