लाइव टीवी

Tax : 31 मार्च तक 1 लाख रुपए के पूंजीगत लाभ पर बचा सकते हैं टैक्स, यहां जानिए कैसे 

Updated Mar 30, 2021 | 18:26 IST

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। आप शेयर बाजार से 1 लाख रुपए के प्रोफिट पर अभी भी टैक्स बचा सकते हैं। 

Loading ...
टैक्स की बचत कैसे करें

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। जिन लोगों ने अभी तक आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है और टैक्स का पैसा बचाना चाहते हैं। शेयर बाजार से 1 लाख रुपए के प्रोफिट पर अभी भी टैक्स बचा सकते हैं। गौर हो कि जब आप शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पूंजीगत लाभ प्राप्त करते हैं, तो उस आय पर टैक्स लगता है जो आप शेयर बाजार से प्राप्त करते हैं। 

धारा 112A के अनुसार, लिस्टेड इक्विटी शेयरों और इक्विटी स्कीम पर लॉन्ग टर्म पूंजीगत लाभ 1 लाख रुपए तक की पूरी छूट है और शेष राशि पर 10% टैक्स लगाया जाता है। तो आप 31 मार्च 2021 तक 1 लाख रुपए तक की लॉन्ग टर्म के पूंजीगत लाभ बुक कर सकते हैं, अगर अभी तक बुक नहीं किया गया है। जब आप एक वर्ष के भीतर शेयर बेचते हैं तो पूंजीगत लाभ का 15% चार्ज लगता है।

अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ये निवेश किए हैं, तो आप उसी दिन शेयर बेचने का फैसला कर सकते हैं और उसी दिन खरीद सकते हैं या एक ही दिन में अलग-अलग दलालों के साथ इन लेन-देन को अंजाम दे सकते हैं। यूनिट्स की खरीद और प्रतिदान उसी दिन किया जा सकता है। इस रणनीति के बाद, आप अपनी समग्र टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं।

अग्रिम टैक्स का भुगतान

याद रखें कि आपके वर्तमान वर्ष की आय पर अग्रिम टैक्स का भुगतान करना आवश्यक है, अगर इस साल के लिए आपकी नेट टैक्स लायबलिटी सभी सोर्स से टैक्स कटौती के बाद 10 हजार से अधिक हो। किसी भी व्यवसाय या पेशे से जुड़े वरिष्ठ नागरिकों को अग्रिम टैक्स भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। 

हालांकि अग्रिम टैक्स का भुगतान चार किश्तों में 15%, 30%, 30% और 25% के अनुपात में किया जाना चाहिए, अगर आप सभी चार किश्तों को मिस किया है तो कम से कम 31 मार्च तक भुगतान करते हैं, तो 31 मार्च तक अग्रिम टैक्स का भुगतान करें। यह अग्रिम टैक्स के रूप में भी माना जाता है। पर्याप्त अग्रिम टैक्स का भुगतान करने में विफल होने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है।

यहां तक कि अगर आप वेतनभोगी हैं और आपके वेतन से टैक्स काटा गया है, तब भी आपको किराया, ब्याज, लाभांश, पूंजीगत लाभ इत्यादि से प्राप्त आय पर एडवांस टैक्स भुगतान करना होगा। अगर कुल टैक्स लायबलिटी 10 हजार रुपए से अधिक है। 

सेल्फ इम्पॉलायड के लिए जहां टैक्स कटौती पर्याप्त नहीं है, कुल टैक्स देयता को कवर करने के लिए, उन्हें अग्रिम टैक्स का भुगतान करना होगा। यहां तक कि ब्याज आय के मामलों में जहां टैक्स 10% की दर से स्रोत पर काटा जाता है, आपको उच्च टैक्स स्लैब में होने पर भी अग्रिम टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। 
 

Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।