- अदालत ने बिना अनुमति के यात्रा न करने सहित कई अन्य शर्तें लगाई हैं।
- राणा कपूर के साथ अवंता ग्रुप के प्रमोटर को भी बेल मिली है।
- मामला यस बैंक से अवंता रियल्टी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी द्वारा लिए गए लोन से जुड़ा है।
Yes Bank fraud case: यस बैंक (Yes Bank) के सह-संस्थापक राणा कपूर (Rana Kapoor) और अवंता समूह के गौतम थापर (Gautam Thapar) को बुधवार को 300 करोड़ रुपये से अधिक के कथित धोखाधड़ी मामले में मुंबई की एक सेशंस कोर्ट ने जमानत दे दी। जमानत देते समय अदालत ने अनुमति के बिना यात्रा नहीं करने, प्रवर्तन निदेशालय को पासपोर्ट जमा करने, मामला तय होने पर प्रत्येक तिथि पर अदालत में उपस्थित और 5 लाख रुपये की अनंतिम जमानत की शर्तें बताई।
क्या है मामला?
यह मामला यस बैंक लिमिटेड से अवंता रियल्टी लिमिटेड (Avantha Realty Limited) की होल्डिंग कंपनी ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड (Oyster Buildwell Pvt Ltd) द्वारा लिए गए लोन और 2017 और 2019 के बीच इसके कथित दुरुपयोग से संबंधित है। गौतम थापर, अवंता रियल्टी लिमिटेड, ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी का आरोप लगाते हुए एक FIR दर्ज की गई थी।
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जमानत के बावजूद जेल में ही रहेंगे कपूर
हालांकि, जमानत के बावजूद राणा कपूर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज अन्य मामलों में तलोजा जेल में ही रहेंगे। ईडी ने राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदू कपूर और अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। 466.51 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।