- यूटी प्रशासन की ओर से खुशखबरी
- नए वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट
- पुराने वाहन को कबाड़ में बेचने पर मिलेगी छूट
Scrap Policy: यूटी प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार पुराने वाहनों को स्क्रैप के रूप में बदलकर नए वाहनों को खरीदने पर वाहन कर में छूट मिलेगी। इस पॉलिसी के हिसाब से पूराने वाहन और प्रदूषण फैलाने वाले को कबाड़ में बेचना होगा और उसके बदले नए वाहन को खरीदना होगा। इसके बाद ही इस स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है। ऐसे ही, वाहन के मालिकों को इंसेंटिव देने के लिए यह रियायत देने का प्लान बनाया गया है।
इसके लिए कंडम हुए पंजीकृत वाहन को जमा करना होगा, जिसके बाद इस पर जारी प्रमाणपत्र को दिखाकर इस छूट का फायदा उठाया जा सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 5 अक्टूबर 2021 को अधिसूचना जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि, नए व्हीकल कर में छूट तभी मिलेगी, जब मालिक को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैप सुविधा (आरवीएसएफ) के तहत सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे दिया गया हो।
मिलेगी 25 फीसदी रियायत
इसके बाद टैक्स में 15 साल पुराने नॉन-ट्रांसपोर्ट (पर्सनल) व्हीकल पर 25 फीसदी रियायत मिलेगी वहीं, 8 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों के लिए 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके साथ ही इस बात को भी कंफर्म किया गया कि, नए नियमों को सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल 2021 माना जाएगा जो ये एक अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे। फिटनेस टेस्टिंग करवाना जरूरी अधिसूचना के मुताबिक, इसमें बताया गया है कि, कॉमर्शियल वाहनों को 8 साल बाद रोड टैक्स में कोई रियायत नहीं मिलेगी।
15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर लग चुका है बैन
ऐसेे ही पर्सनल वाहनों को 15 साल बाद रोड टैक्स में मिलने वाली छूट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। पीएम द्वारा पिछले साल अगस्त में ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी लांच की गई थी, जिसके तहत एक अप्रैल 2023 से भारी कॉमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस टेस्टिंग करवाना जरूरी होगा। बता दें कि, सरकार पहले ही 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन चलाने पर बैन लगा चुकी है।