- प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर मिलेगा 20 फीसदी का छूट
- ऑफर के बाद जमा कराने पर देना पड़ेगा 25 फीसदी अतिरिक्त टैक्स
- डीडी और चेक से टैक्स जमा करने वालों को 26 मई तक मिलेगी छूट
Chandigarh Municipal Corporation: चंडीगढ़ नगर निगम ने छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स भरने का आखिरी मौका दिया है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप निगम द्वारा दिए गए समय के अंदर भर देते हैं तो आपको 20 फीसद तक की छूट मिल जाएगी। वहीं इस समयावधि के बाद टैक्स भरने पर आपको टैक्स के साथ पेनल्टी और ब्याज भी देना होगा। नगर निगम की तरफ से लोगों को यह सुविधा 31 मई तक दी गई है।
बता दें कि नगर निगम द्वारा प्रतिवर्ष रेजिडेंशियल, कामर्शियल, इंडस्ट्रियल और आर्गेनाइजेशनल सभी तरह की प्रापर्टी पर यह टैक्स लिया जाता है। जिसे हर साल जमा कराना जरूरी होता है। नगर निगम ने इस वित्त वर्ष के लिए प्रापर्टी टैक्स लेना शुरू कर दिया है। निगम की छूट योजना के तहत 31 मई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वालों को 20 फीसद तक छूट दिया जाएगा।
इस प्रकार से मिलेगी छूट
हालांकि निगम की तरफ से यह छूट अलग-अलग केटेगरी के लिए अलग है। निगम अधिकारियों के अनुसार रेजिडेंशियल प्लॉट एवं बिल्डिंग का प्रापर्टी टैक्स पर 20 फीसद की छूट मिलेगी। वहीं कामर्शियल, इंडस्ट्रियल, ऑर्गेनाइजेशनल, दुकान, बूथ, बे शाप और स्वायत निकाय कैटेगरी की जमीन या भवन पर यह छूट 10 फीसद फीसदी की रहेगी। चैक और डीडी के जरिए टैक्स जमा करने वाले लोगों को यह छूट 26 मई तक मिलेगा, वहीं कैश व ऑनलाइन भुगतान करने वालों के लिए यह 31 मई तक लागू रहेगा।
जून से देना पड़ेगा 25 फीसद अतिरिक्त टैक्स
इस छूट के बाद टैक्स जमा करने वाले लोगों से निगम भारी जुर्माना वसूल करेगा। निगम अधिकारियों के अनुसार जो लोग 31 मई तक हाउस टैक्स जमा नहीं करवाते उनसे जून से 25 प्रतिशत अतिरिक्त हाउस और प्रापर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। जबकि 12 प्रतिशत ब्याज भी अलग से चार्ज किया जाएगा। नए वित्त वर्ष के लिए नगर निगम ने टैक्स से कमाई करने का लक्ष्य 80 करोड़ रखा है। जो पिछले वर्ष के मुकाबले 15 करोड़ ज्यादा है। पिछले साल नगर निगम ने प्रापर्टी टैक्स से 55 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जुटाया है।