- देर रात महिलाकर्मी के सफर के दौरान सुरक्षाकर्मी जरूरी
- चंडीगढ़ के सभी कंपनी को मानना होगा यह नया आदेश
- कंपनियों के लिए यह आदेश 18 नवंबर तक रहेगा लागू
Chandigarh News: चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्राओं का अश्लील वीडियो बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी पहल की है। प्रशासन ने अब चंडीगढ़ में देर रात कैब में सफर करते समय सुरक्षाकर्मी का साथ रहना अनिर्वाय कर दिया है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट विनय प्रताप सिंह ने आदेश जारी किए हैं।
आदेश में लिखा है कि चंडीगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्र में बीपीओएस, कॉर्पोरेट हाउस व अन्य कंपनियों में हजारों महिलाएं काम करती हैं। इनमें से बहुत सारी महिलाएं देर रात दफ्तरों की तरफ से मिली कैब सर्विस की मदद से आती जाती हैं। इन कैब को ठेके पर रखा जाता है और इनमें सुरक्षित सफर के लिए उचित ढंग से निगरानी नहीं की जाती। इन कैब में महिलाओं की सुरक्षा और जिंदगी खतरे में पड़ने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में अब इन कैब्स में कंपनी की तरफ से सुरक्षा कंपनी रखना अनिवार्य होगा।
कंपनी को इनका भी रखना होगा ध्यान
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाली कंपनी या व्यक्ति पर IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आगामी 18 नवंबर, 2022 तक लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है कि इंप्लायर्स अपने सभी कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और कैब ड्राइवर्स का डाटा तैयार करें, जिससे जरुरत पड़ने पर पुलिस को दिया जा सके। सभी कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर कोई महिलाकर्मी देर रात कैब से सफर कर रही है तो उसके साथ सुरक्षाकर्मी या पुरुषकर्मी होना जरूरी होगा। यह आदेश रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के बीच चलने वाली कैब पर लागू होगा।
गाइडलाइन में ये भी है शामिल
प्रशासन के इस आदेश में महिला सुरक्षा को लेकर कई और अहम गाइड लाइन की जानकारी दी गई है। आदेश के अनुसार कैब चालक को ऐसा रुट चुनना होगा, जिसमें महिलाकर्मी को न तो सबसे पहले पिक किया जाए और न ही सबसे आखिर में ड्रॉप किया जाए। साथ ही कैब चालक महिला कर्मी को उसके घर के सामने ड्रॉप करने के बाद तब तक नहीं जा सकेगा, जब तक महिला कर्मी घर में दाखिल न हो जाए।अगर महिला कर्मी के घर तक कैब नहीं जा पा रही है तो सुरक्षा कर्मी या पुरुष कर्मी उसे सुरक्षित तरीके से घर तक छोड़ कर आएगा।