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Chandigarh News: चंडीगढ़ में सोच रहे घर बनवाने की तो अब यह होगा अनिवार्य, जान लें शहर का नया नियम, ये है बदलाव

Updated Sep 19, 2022 | 15:50 IST

Chandigarh News: चंडीगढ़ में अगर आप 250 गज के मकान में रहते हैं या फिर बनवाने जा रहे तो आपको अपनी बिजली की व्‍यवस्‍था खुद करनी होगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने अब घरों पर सोलर पावर प्लांट लगाना अनिवार्य करने जा रहा है। साथ ही सभी संस्‍थानों पर भी सोलर पावर प्लांट लगाना अनिवार्य होगा।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
250 गज तक के मकान पर सोलर पावर प्लांट लगाना अनिवार्य
मुख्य बातें
  • पहले से बने और नए बनने वाले मकानों पर होगा लागू
  • प्रशासन का दावा अलगे माह तक लागू हो लाएगा नियम
  • अभी तक 500 वर्ग गज तक के मकान पर था यह नियम

Chandigarh News: सपनों के शहर चंडीगढ़ में अब सपनों का घर बनवाना आसान नहीं है। यहां पर अगर आप घर बनवाने की सोच रहे हैं तो अपने लिए बिजली की व्‍यवस्‍था भी अब खुद करनी होगी। दरअसल, अब यहां पर बड़े घरों पर सोलर पावर प्लांट लगाना अनिवार्य होने जा रहा है। अभी तक यह अनिर्वायता सिर्फ 500 गज से ज्यादा बड़े मकानों पर ही थी, लेकिन अब 10 मरला (250 गज) तक के बड़े मकानों पर भी यह अनिर्वाय होने जा रहा है। यह फैसला चंडीगढ़ प्रशासन के पर्यावरण विभाग ने लिया है। विभाग का कहना है कि, सोलर पावर प्‍लांट लगाने से काफी फायदा हो रहा है, जिसकी वजह से अब 250 गज तक के बड़े मकानों पर भी सोलर पावर प्लांट लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। हालांकि इससे छोटे घरों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

पर्यावरण विभाग के निदेशक देबेंद्र दलाई ने योजना के बारे में बताते हुए कहा कि, 500 गज से ज्यादा बड़े मकानों में सोलर पावर प्लांट लगाने के नियम से लोगों को काफी फायदा हुआ है। इसलिए कोशिश है कि, अब 250 गज से ज्यादा के मकानों पर भी सोलर प्‍लांट लगाकर लोगों को फायदा दिया जा सके। उन्‍होंने कहा कि, अभी इस योजना पर काम किया जा रहा है, जल्‍द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। जिसके बाद पहले से बने घरों के साथ नए बनने वाले घरों पर भी यह नियम लागू होगा। उन्‍होंने कहा कि, इसे लागू करने के लिए बिल्डिंग बायलॉज में भी संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इनके लिए होगा अनिवार्य

निदेशक देबेंद्र दलाई ने बताया कि, इसके साथ इमारत पर न्यूनतम क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट लगाने की शर्त में भी बदलाव किया जाएगा। इस बदलाव के बाद जिन इमारतों की क्षमता ज्यादा है, उन्‍हें भी न्यूनतम क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट लगाने का सुझाव दिया जाएगा। इस नियम के बाद सभी सरकारी व निजी संस्‍थान, शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और यूनिवर्सिटी आदि में सोलर पावर प्लांट लगाना अनिवार्य होगा, चाहे उनका बिजली लोड शून्‍य ही क्‍यों न हो।