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Delhi violence: निलंबित AAP पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई

Updated Apr 22, 2020 | 18:38 IST

Delhi riots case: फरवरी में दिल्ली दंगों के दौरान मारे गए IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए ताहिर हुसैन के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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निलंबित AAP पार्षद ताहिर हुसैन

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर फरवरी में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में उनकी कथित भूमिका के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया है। ताहिर हुसैन का नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। 

हुसैन पर पहले से ही धारा 201 (सबूतों को गायब करना या गलत जानकारी देना), 302 (हत्या), और 365 (अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे दिल्ली पुलिस ने 5 मार्च को गिरफ्तार किया था। हिंसा में कथित संलिप्तता सामने आने के बाद AAP ने ताहिर हुसैन को पार्टी से निलंबित कर दिया था।
 

मृतक अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार की शिकायत पर ताहिर हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। उन्होंने हुसैन पर आरोप लगाया है कि उसका कार्यालय चांद बाग पुलिया के पास स्थित है। यहां उन लोगों को इकट्ठा किया गया था जो हिंसा के दौरान पथराव और पेट्रोल बम फेंक रहे थे, जिससे निवासियों में तनाव और भय था। 

ताहिर हुसैन का भी भाई भी पकड़ा
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंकित शर्मा की हत्या मामले में ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम को भी हिरासत में लिया था। पुलिस की जांच में ताहिर के भाई का नाम सामने आया है।

नाले में मिला था अंकित शर्मा का शव
अंकित शर्मा का शव गत 26 फरवरी को चांद बाग के नाले से बरामद हुआ था। अंकित के भाई का आरोप है कि 25 फरवरी की शाम उनका भाई बाहर उपद्रवियों को समझाने के लिए निकला था तभी ताहिर के घर से कुछ लोग आए और उसके भाई को उठाकर ले गए। अंकित के पिता रविंद्र ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में ताहिर के नाम का जिक्र किया है।