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Punjab : भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार हुए पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी

Updated Aug 20, 2021 | 06:48 IST

पंजाब की सतर्कता विभाग की टीम ने राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी को गिरफ्तार किया है। पूर्व पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के एक केस में हुई है।

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तस्वीर साभार:&nbspANI
भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार हुए पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी।
मुख्य बातें
  • भ्रष्टाचार के एक केस में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी गिरफ्तार हुए हैं
  • राज्य की सतर्कता विभाग की टीम ने पूर्व पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया है
  • गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंह ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, राहत नहीं मिली

चंडीगढ़ : पंजाब (Punjab) के विजिलेंस ब्यूरो (Vigilence Bureau) ने भ्रष्टाचार के मामले में राज्य के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी (Sumedh Singh Saini) को गिरफ्तार किया है। सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले (Corruption Case) की जांच चल रही थी। पंजाब में आतंकवाद के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों का सामना करने वाले पूर्व डीजीपी के खिलाफ हत्या के दो मामले भी हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लोगों एवं पार्टी नेताओं का दबाव था लेकिन सिंह अब तक अपनी गिरफ्तारी से बचते आ रहे थे। वह विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों को चकमा देते आ रहे थे। 

शिअद के करीबी बताए जाते हैं सिंह
रिपोर्टों के मुताबिक सैनी का नाम बेहबाल कलान-कोटकापुरा गोलीबारी केस में भी है। पूर्व डीजीपी की गिरफ्तारी के बाद राज्य में सियासी पारा गर्म हो सकता है क्योंकि सिंह शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के करीबी बताए जाते हैं। विजिलेंस के एक अधिकारी ने बताया कि सैनी जांच में शामिल होने के लिए विभाग पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों को अपने आने की खबर नहीं दी थी। पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। सैनी के साथ उनके वकील भी आए थे। 

हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत
अधिकारी ने कहा, 'हमने सैनी को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक केस के अलावा एक दूसरा मामला भी है।' सैनी के खिलाफ यह दूसरा मामला क्या है, इसके बारे में अधिकारी ने बताने से इंकार कर दिया। अधिकारी का कहना है कि इस केस के बारे में आने वाले समय में जानकारी दी जाएगी। मामले में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व डीजीपी ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने सिंह को एक सप्ताह के भीतर जांच से जुड़ने का निर्देश दिया।