- मां ने शराब के लिए पैसे देने से मना किए तो शख्स ने कर दी हत्या
- बीच-बचीव करने आई 4 साल की मासूम बेटी की भी ले ली जान
- 2015 में भी दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में काट चुका है सजा
- मां और बेटी की हत्या के आरोप में कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
रंगा रेड्डी: तेलंगाना के रंगा रेड्डी टाउन में 30 वर्षीय एक शख्स को अपनी मां और चार साल की बेटी की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उस पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान सिद्दिगरी नरसिम्हा के तौर पर हुई है।
इस जघन्य वारदात के बारे में तब पता चला जब विलेज रेवेन्यू ऑफिसर मंगू नवीन कुमार ने पुलिस में हत्या की एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उसने बताया कि एससी कॉलोनी में नरसिम्हा के घर पर आरोपी की मां और उसकी 4 वर्ष की मासूम बेटी का खून से लथपथ शव पड़ा है।
पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि आरोपी इसके पहले भी कई अपराधों में लिप्त रहा है। 2015 में भी उसने दहेज के नाम पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी जिसके लिए उसे जेल भी हुई थी। हालांकि बाद में वह बेल पर छूट गया था।
इधर भी वह अपनी मां के साथ अक्सर मारपीट किया करता था, साथ ही वह जो भी कमाई करता था उसे बाहर में शराब पीने में उड़ा देता था। 14 जून 2018 को उसकी (आरोपी) की अपनी मां सुकम्मा से पैसे को लेकर लड़ाई हुई थी। उसने अपनी मां से शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे।
जब उसने देने से मना कर दिया आरोपी ने मूसल से उसके सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं जब उसकी ही 4 साल की बेटी बीच-बचाव करने आई तो उसने उसकी भी जान ले ली। वारदात वाले ही दिन सिद्दिगरी नरसिम्हा को गिरफ्तार कर रिमांड में भेज दिया गया था।