शाहजहांपुर : उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्नातक की छात्रा को जलाने के मामले में पुलिस ने उसकी सहेली समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार हालांकि आरोपियों ने इस घटना में शामिल होने से इनकार किया है। पुलिस ने बताया कि मामले में आरोपियों पिंकी, सुभाष, राजू तथा मनीष को शुक्रवार की सुबह विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के स्वामी शुकदेवानंद महाविद्यालय में स्नातक की छात्रा हैं।
पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया, 'मामले की जांच के लिए चार टीम लगी हुई है जो अभी भी विधिवत इस मामले की विवेचना में जुटी है, क्योंकि पीड़िता के कथन के आधार पर एक छात्रा पिंकी समेत चार आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है जबकि आरोपियों ने घटना में शामिल होने से पूरी तरह इनकार किया है।'
निर्वस्त्र, जली अवस्था में मिली थी छात्रा
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना तिलहर अंतर्गत राईखेड़ा गांव के पास 22 फरवरी को राजमार्ग के किनारे 21 वर्षीय एक लड़की मिली थी जो पूरी तरह निर्वस्त्र तथा जली हुई थी। उन्होंने बताया कि सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़िता को तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था जहां हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने 22 फरवरी को शाहजहांपुर में दिए गए बयान में कहा था कि वह कॉलेज की तीसरी मंजिल पर गई और इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं है।
आनंद ने बताया कि लखनऊ में पीड़ित ने मजिस्ट्रेट को दिए गए अपने बयान में कहा था कि उसके साथ पढ़ने वाली उसकी सहेली पिंकी ने उसे अपने साथ पढ़ने वाले छात्र मनीष एवं अपनी बुआ के लड़के राजू से मिलने के लिए भेजा था। पिंकी ने पीड़िता को उन लोगों के साथ राई खेड़ा गांव के पास बाग में भेजा था। पुलिस अधीक्षक ने आरोपों के हवाले से बताया कि आरोपियों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया जिसका उसने विरोध किया और जब आरोपी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने पीड़िता पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। स्नातक की छात्रा को जलाने के मामले में पीड़िता के बयान आने के बाद नई धाराओं को जोड़ दिया गया है।
पुलिस ने जोड़ी कई धाराएं
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजीव बाजपेई ने बताया कि शहर के शुकदेवानंद महाविद्यालय में स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा 22 फरवरी को थाना तिलहर अंतर्गत राई खेड़ा गांव के पास राजमार्ग के किनारे नग्न अवस्था में जली हुई मिली थी। पुलिस में दर्ज कराई गई 22 फरवरी को रिपोर्ट में धारा 307 हत्या का प्रयास लगाई गई थी। उन्होंने बताया कि अब पीड़िता के बयानों के बाद इसी प्राथमिकी पर धारा 376 डी तथा 511 (जबरदस्ती दुराचार की कोशिश) तथा 120 बी (षड्यंत्र करना) और धारा 201 की नई धाराएं जोड़ दी गई है।
उल्लेखनीय है कि 2019 में शाहजहांपुर के स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की एक छात्रा ने एक वीडियो में स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। इस कॉलेज को स्वामी चिन्मयानंद का ट्रस्ट चलाता है। इस मामले में आरोपी स्वामी चिन्मयानंद की मुमुक्ष आश्रम से गिरफ्तारी हुई थी लेकिन बाद में सुनवाई के दौरान एमपी-एमएलए अदालत में छात्रा ने स्वामी पर किसी तरह का आरोप लगाने से इनकार कर दिया था। पिछले वर्ष स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उस मामले में जमानत मिली थी।