- मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 153/295 के तहत गिरफ्तार किया
- पर्याप्त सबूत होने के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया: दिल्ली पुलिस
- बार-बार अनुरोध के बावजूद हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा रही: प्रतीक सिन्हा
ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 153/295 के तहत गिरफ्तार किया है। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए/295ए के तहत मामला दर्ज था। आज वह जांच में शामिल हुए और रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद जुबैर को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। जुबैर के वकील ने जमानत याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वर्तमान मामला ट्विटर पर हनुमान भक्त @balajikijaiin हैंडल द्वारा एक पोस्ट के आधार पर दर्ज किया गया है, जहां उन्होंने एक पोस्ट को लेकर मोहम्मद जुबैर के नाम से एक अन्य ट्विटर हैंडल के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। पोस्ट था कि 'BEFORE 2014: Honeymoon Hotel. After 2014: Hanuman Hotel' एक तस्वीर (ट्वीट में) दिख रही है जहां होटल का साइनबोर्ड 'हनीमून होटल' को बदलकर 'हनुमान होटल' कर दिया गया है। हनुमान भक्त @balajikijaiin ने ट्वीट किया कि हमारे भगवान हनुमान जी को हनीमून से जोड़ना हिंदुओं का सीधा अपमान है क्योंकि वह ब्रह्मचारी हैं। कृपया इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करें।
मोहम्मद जुबैर की उक्त पोस्ट जिसमें एक विशेष धार्मिक समुदाय के खिलाफ चित्र और शब्द हैं, अत्यधिक उत्तेजक है और ये जानबूझकर किया गया है जो लोगों के बीच नफरत को भड़काने के लिए पर्याप्त से अधिक है जो सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए हानिकारक हो सकता है। उसी पोस्ट के आधार पर उपरोक्त प्रकरण दर्ज किया गया है। जब दिल्ली पुलिस को एक ट्विटर हैंडल से सतर्क किया गया कि मोहम्मद जुबैर ने पहले आपत्तिजनक ट्वीट किया और उनके फॉलोअर्स ने बहसों/नफरत फैलाने वालों की एक श्रृंखला को बढ़ाया, तो उनकी जांच की गई और उनकी भूमिका को आपत्तिजनक पाया गया। वह सवालों से बचता रहा और न तो जांच के लिए जरूरी तकनीकी उपकरण मुहैया कराए और न ही जांच में सहयोग किया। जांच के दौरान मोहम्मद जुबैर का आचरण संदिग्ध पाया गया। इस मामले में साजिश को उजागर करने के लिए हिरासत में पूछताछ की गई, तदनुसार, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
ऑल्ट न्यूज के एक और सह-संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने ट्वीट कर कहा कि जुबैर को 2020 के एक मामले में जांच के लिए दिल्ली की स्पेशल सेल ने आज बुलाया था, जिसके लिए उन्हें पहले से ही हाई कोर्ट से गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण प्राप्त था। हालांकि, आज शाम लगभग 6.45 बजे हमें बताया गया कि उन्हें किसी अन्य प्राथमिकी में गिरफ्तार किया गया है, जिसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था, जो कि उन धाराओं के लिए अनिवार्य है, जिनके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बार-बार अनुरोध के बावजूद हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा रही है। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि मेडिकल जांच के बाद जुबैर को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है। न तो जुबैर के वकीलों को बताया जा रहा है और न ही मुझे बताया जा रहा है। हम उसके साथ पुलिस वैन में हैं। कोई भी पुलिस वाला नाम का टैग नहीं लगा रखा है।