- दिल्ली में 21,914 परिवारों को 50-50 हजार की अनुग्रह राशि
- मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत भी 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता
- दिल्ली में कोविड से अब तक 25,586 मरीजों की मौत हो चुकी है
Delhi Covid: दिल्ली आपदा प्रतिक्रिया कोष (DDRF) ने दिल्ली के कुल 21,914 परिवारों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी है। इन्होंने कोविड-19 महामारी से अपने प्रियजनों को खो दिया है। इसके अलावा 'मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना' के तहत भी 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।
दिल्ली में अब तक कोविड से कुल 25,586 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी अधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस से अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के 21,914 परिवारों को 50,000 रुपए की एकमुश्त अनुग्रह राशि मिली है। शेष आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शनिवार को शहर में कोविड से मरने वाले लोगों के परिवारों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए 11 जिलों को 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 100 करोड़ रुपए का ताजा फंड इस महीने की शुरुआत में जिलों को जारी किए गए 100 करोड़ रुपए से अधिक है।
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना
दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत परिवारों को 2,500 रुपए की मासिक सहायता प्रदान करता है। दिल्ली सरकार उन आश्रित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनके यहां वायरस के कारण मौत हुई है। धन उन परिवारों को प्रदान किया जा रहा है जिन्होंने अपना एकमात्र कमाने वाला खो दिया है और महामारी के कारण बच्चे अनाथ हो गए।
योजना के लिए कौन पात्र है?
- कोरोना वायरस महामारी के कारण जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 50,000 रुपए की राशि दी जा रही है
- वे बच्चे जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को कोविड से खो दिया है
- जिन बच्चों के माता-पिता में से एक नहीं था और दूसरे माता-पिता की मृत्यु कोविड से हुई
- एक बच्चा जो अनाथ हो गया है
- जिन लोगों ने अपना एकमात्र कमाने वाला खो दिया है और जो बच्चे महामारी के कारण अनाथ हो गए हैं, उन्हें 2,500 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है
आवेदन कौन दाखिल कर सकता है?
- कोविड-19 मौत से संबंधित अनुग्रह सहायता के लिए आवेदकों को दिल्ली के GNCT में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के पास सीधे आवेदन करना होगा।
- आवेदन के आधार पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) या जिला प्रशासन दिशा-निर्देशों के अनुसार सीधे लाभार्थी को धनराशि जारी करेगा।
- हालांकि, जिन परिवारों को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत जिलों द्वारा जारी 50,000 रुपए का मुआवजा पहले ही मिल चुका है, उन्हें नए सिरे से आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।
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