- दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए स्कूल, कॉलेज रहेंगे बंद
- दिल्ली में गैर जरूरी सामान वाले ट्रकों का प्रवेश नहीं
- निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक लगा दी है
Delhi Air Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 21 नवंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए बुधवार को 10 निर्देश जारी किए है। इसमें गैर-जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर रोक तथा अगले आदेश तक स्कूलों एवं कॉलेजों को बंद करना शामिल है। दिल्ली सरकार ने 21 नवंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक लगा दी है। उसने अपने कर्मचारियों को रविवार तक घर से काम करने का भी आदेश दिया है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में 21 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट को अगले आदेशों तक बंद किया गया हैं। दिल्ली में हम पब्लिक ट्रासपोर्ट की 1,000 नई बसें लेकर आ रहे हैं। हमारा काम है काम करना, वो हम करते रहेंगे। मेट्रो और DTC की तरफ़ से DDMA को यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति के संबंध में पत्र लिखा गया है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों की सूची यातायत विभाग की तरफ से पुलिस को दी गई है जिसको लेकर वह कार्रवाई शुरू करेंगे। पेट्रोल पंप पर जो PUC अभियान चल रहा है उसको और सख्त किया जाएगा।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ, 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बुधवार को 375 दर्ज किया गया जो एक दिन पहले 403 था। प्राधिकारियों ने हालांकि कहा कि रविवार तक कोई बड़ा सुधार होने की उम्मीद नहीं है।