- लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत फिर शुरू किया जमीन मालिकों के लिए रजिस्ट्रेशन
- जमीन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 25 अगस्त
- 2013 में लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू किया गया था
DDA Land Pooling Registration: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने एक बार फिर से लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत जमीन मालिकों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीडीए ने यह फैसला लैंड पूलिंग पॉलिसी के संशोधन के 1 महीने बाद लिया है। इस रजिस्ट्रेशन के जरिए राजधानी में आवास आवश्यकता को जल्द पूरा किया जाएगा। जमीनों के फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू करने की जानकारी डीडीए के एक सीनियर अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने एक बयान जारी किया है। साथ ही यह भी बताया है कि भूमि मालिक अपनी जमीन का रजिस्ट्रेशन अगस्त तक करवा सकते हैं।
अधिकारी ने कहा, 'रजिस्ट्रेशन अब 25 अगस्त तक खुला रहेगा। डीडीए ने हाल ही में उत्तरी दिल्ली के बवाना, तिग्गीपुर और फतेहपुर जाट सहित तीन सेक्टरों में कंसोर्टियम के गठन के लिए अग्रिम नोटिस जारी किया था। भूमि मालिकों का अगस्त के आखिरी तक कंसोर्टियम बनाना है।
2013 में लैंड पूलिंग पॉलिसी हुई थी लागू
दिल्ली में आवास की बढ़ती मांग को देखते हुए साल 2013 में लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू किया गया था और बाद में साल 2018 में इसे अधिसूचित किया गया था। लैंड पूलिंग पॉलिसी 110 शहरीकृत गांवों में लागू की जाएगी। लेकिन इस पॉलिसी को अभी तक चालू नहीं किया गया है क्योंकि लैंड पूलिंग पॉलिसी के एक क्लॉज के अनुसार 70% सन्निहित जमीन होना जरूरी है।
70% सन्निहित जमीन होना है जरूरी
इस मानदंड को पूरा करने के लिए डीडीए लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। क्योंकि कुछ जमीन मालिक इसमें हिस्सा लेने को तैयार नहीं हैं या फिर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हैं। डीडीए के अधिकारियों ने कहा कि तीन क्षेत्रों में भूमि मालिकों को अनुमति देने के लिए रजिस्ट्रेशन खोले गए थे, जहां हाल ही में कंसोर्टियम बनाने की अनुमति दी गई थी, ताकि लैंड पूलिंग पॉलिसी के संचालन के लिए 70% सन्निहित भूमि की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।
दिल्ली विकास अधिनियम 1957 में होगा बदलाव
इतना ही नहीं डीडीए लैंड पूलिंग पॉलिसी को तेजी से लागू करने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में संशोधन करने पर भी काम कर रहा है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, भूमि मालिकों के लिए उन क्षेत्रों में लैंड पूलिंग पॉलिसी में भाग लेना अनिवार्य होगा जहां भागीदारी के लिए न्यूनतम सीमा हासिल की गई है। साथ ही, जब तक डीडीए लैंड पूलिंग सेक्टर के लेआउट प्लान को अधिसूचित नहीं करता, तब तक दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग संपत्ति का म्यूटेशन (संपत्ति का शीर्षक बदलना) जारी रखेगा।