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Delhi Lok Adalat: दिल्ली में गलत ट्रैफिक चालान से हैं परेशान, तो यहां कराएं समाधान, 14 मई को होगी सुनवाई

Updated May 10, 2022 | 12:59 IST

Delhi Lok Adalat: दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों के चालान की बकाया राशि और मुकदमों को समझौते के साथ समाधान के लिए लोक अदालत लगाने जा रही है। यह लोक अदालत 14 मई को लगाई जाएगी। इसमें समस्‍या समाधान के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद इस अदालत में सुनवाई होगी।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
ट्रैफिक चालान सुनवाई के लिए 14 मई को होगी लोक अदालत
मुख्य बातें
  • ट्रैफिक चालान माफी व सुनवाई के लिए 14 मई को लोक अदालत
  • लोक अदालत में दिल्‍ली के अंदर कटे सभी चालानों पर होगी सुनवाई
  • लोक अदालत में सुनवाई के लिए पहले करना होगा ऑनलाइन आवेदन

Delhi Lok Adalat: अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आप गलत ट्रैफिक चालान से परेशान हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बकाया चालान भरने और गलत चालानों का समाधान करने के लिए 14 मई को लोक अदालत लगाने जा रही है। अगर दिल्‍ली के बाहर रहते हैं और दिल्‍ली में आपके वाहन का चालान कटा है, तो भी आप इस लोक आदालत में आवेदन कर अपना चालान माफ करा सकते हैं।

बता दें कि, दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस की यह लोक अदालत 14 मई की सुबह 10 बजे से शाम 3:30 बजे तक चलेगी। इस लोक अदालत में चालान माफ कराने के लिए आपको पहले ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आपको अपने गाड़ी का नंबर दर्ज कराना होगा।

ऐसे करें आवेदन

इस लोक अदालत में चालान माफ करवाने के लिए वाहन चालकों को सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसके बाद कोर्ट में जाकर अपना चालान जमा करवाना होगा। आवेदन करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस लोक अदालत की वेबसाइट http://delhitrafficepolice.nic.in/notice/lokadalat पर जाना होगा। यह लिंक 11 मई को सुबह 10 बजे से काम करना शुरू कर देगा। जिसके बाद जरूरतमंद आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान लोगों को इस लिंक से नोटिस अथवा चालान का प्रिंटआउट डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको एक रसीद मिलेगी, जिसमें समय और तारीख दर्ज होगी। उस समय पर आपकी समस्‍या की सुनवाई होगी।

इन लोगों के चालान होंगे जमा

इस लोक आदालत में सिर्फ उन्‍हीं चालानों पर सुनवाई होगी जो 31 जनवरी 2022 तक कटे हैं। अगर आपकी गाड़ी का ई-चालान इसके बाद का है, तो इसका भुगतान व समाधान इस लोक अदालत में नहीं किया जाएगा। बता दें कि, लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां पर लंबित या मुकदमें व ट्रैफिक चालान का बेहतर तरीके से निपटारा किया जाता है। यह सामान्य कोर्ट से अलग होता है। यहां पर दोनों पक्षों के बीच समझाौते से विवाद को खत्‍म किया जाता है।

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