- 1 अगस्त से लागू होगा अनलॉक 3
- दिल्ली सरकार ने और आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी
- प्रायोगिक आधार पर लगेंगे साप्ताहिक बाजार
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने 'अनलॉक-तीन' के दिशा-निर्देशों के तहत रात का कर्फ्यू खत्म करने तथा आतिथ्य-सत्कार गतिविधियों को सामान्य बनाने समेत और आर्थिक गतिविधियों को बृहस्पतिवार को अनुमति देने का फैसला किया। एक बयान के मुताबिक सरकार ने प्रायोगिक आधार पर सात दिनों के लिए साप्ताहिक बाजार को भी अनुमति देने का फैसला किया है। इस दौरान सामाजिक दूरी और कोविड-19 संबंधी सभी जरूरी प्रावधानों का पालन करना होगा।
केंद्र ने बुधवार को देशभर में 'अनलॉक-तीन' के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी। हालांकि, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। अनलॉक-तीन के दिशा-निर्देश एक अगस्त से लागू होंगे। बयान में कहा गया, 'अनलॉक-तीन के दिशा-निर्देशों के तहत आज लिए गए फैसलों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रात्रि कर्फ्यू खत्म करने का फैसला किया है।'
इसमें कहा गया, चूंकि दिल्ली के होटल अब अस्पतालों से जुड़े नहीं होंगे इसलिए दिल्ली सरकार ने होटलों और आतिथ्य सेवा को सामान्य कामकाज की अनुमति देने का फैसला किया है। केंद्र के निर्देश में भी इसकी अनुमति दी गयी है। सरकार ने प्रायोगिक आधार पर एक हफ्ते के लिए दिल्ली में रेहड़ी-पटरी वालों को सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक काम करने की सोमवार को अनुमति दे दी थी।
बयान में कहा कि फैसला किया गया कि समय सीमा की बाध्यता के बिना भविष्य में रेहड़ी पटरी वालों को काम करने की अनुमति होगी। बयान के मुताबिक, 'दिल्ली सरकार ने सामाजिक दूरी और सभी एहतियाती उपायों के पालन के साथ एक सप्ताह के लिए प्रयोग के आधार पर साप्ताहिक बाजारों की अनुमति देने का फैसला किया है।'