- दिल्ली में पहले से लागू है नाइट कर्फ्यू, अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगा
- बस और मेट्रो सेवा अब बैठने की पूरी क्षमता के साथ संचालित होगी
- डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा-बिना मास्क यात्रा की इजाजत नहीं होगी
नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में कोरोना एवं ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रतिबंधों को और कड़ा करने का फैसला किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगवार को कहा कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले से लागू है। अब हर शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लगेगा। बिना मास्क के लोगों को मेट्रो एवं बस में चलने की इजाजत नहीं होगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे। सिसोदिया ने लोगों से अपील की कि बहुत जरूरी हो तभी वे घरों से बाहर निकलें।
50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुलेंगे निजी कार्यालय
डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि मेट्रो और बस सेवा बैठने की आधी क्षमता के साथ संचालित हो रही है, ऐसे में मेट्रो एवं बस स्टेशनों के पास लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। मेट्रो एवं बस स्टेशन कहीं कोरोना के सुपर स्प्रेडर न बन जाएं इसे रोकने के लिए मेट्रो और बस सेवा को पूरी क्षमता के साथ चलाने का फैसला लिया गया है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीडीएमए ने शनिवार और रविवार को कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। निजी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुलेंगे। जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सरकारी कर्मी घर से काम करेंगे।
दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 4099 नए मामले, संक्रमण दर 6.46 फीसदी
7 कोरोना मरीज वेंटिलेटर पर
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में ओमीक्रोन के केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। यहां आठ से 10 दिनों के भीतर कोरोना के करीब 11,000 नए केस मिले हैं। इनमें से 350 मरीज अस्पताल में हैं। केवल 124 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है और 7 मरीज वेंटिलेटर पर हैं।
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सोमवार को 4,099 नए मामले सामने आए
दिल्ली में सोमवार को कोविड-19 के 4,099 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण दर 6.46 प्रतिशत दर्ज की गई थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि शहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए कोरोना वायरस का नया स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ जिम्मेदार है और अस्पतालों में मरीजों के भर्ती होने की दर में वृद्धि के साथ ही और पाबंदियां लगाईं जाएंगी। डीडीएमए की जीआरएपी के अनुसार, पांच दिन तक लगातार संक्रमण दर पांच प्रतिशत से अधिक रहने पर ‘रेड अलर्ट’ की घोषणा की जाती है, जिसके तहत पूर्ण कर्फ्यू लागू किया जाता है और राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ जाती हैं।