- मोटर वाहन अधिनियम के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना
- पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित नहीं करने पर भी समान जुर्माना
- रिपोर्ट परिवहन विभाग की संचालन शाखा को भेजी जाएगी
Delhi Traffic Police News: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर से नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने वाली है। पुलिस बिना रजिस्टर्ड वाहनों को सड़क पर चलाने और ट्रैफिक के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाएगी। इस बात की घोषणा ट्रैफिक पुलिस ने एक एसओपी जारी कर की है। एसओपी के मुताबिक पहली बार दिल्ली की सड़कों पर बिना रजिस्टर्ड वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
वहीं दूसरी बार ऐसा करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। इसके साथ ही एक साल की कैद भी हो सकती है। इसी तरह पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित नहीं करने पर भी समान जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि दिल्ली में बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के सड़कों पर वाहनों के चलने के मामले बढ़ रहे थे।
डीलरों पर भी कार्रवाई होगी
एसओपी ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मोटर वाहन को नहीं चलाएगा और मोटर वाहन का कोई भी मालिक वाहन को किसी भी सार्वजनिक जगह या किसी अन्य जगह पर तब तक चलाने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि वाहन रजिस्टर्ड न हो। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि एसओपी का उद्देश्य प्रवर्तन अधिकारियों और प्रवर्तन टीमों को बिना रजिस्टर्ड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करना है। साथ ही उन डीलरों पर भी कार्रवाई होगी, जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं।
ट्रैफिक पुलिस की टीम बनाई जाएगी
एसओपी में कहा गया है कि बिना पंजीकरण के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ट्रैफिक पुलिस की टीम बनाई जाएगी। हर एक टीम फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी। साथ ही बिना पंजीकरण के वाहन की आपूर्ति करने वाले वाहन डीलर के नाम और पते का पता लगाएगी। चालान और जब्त किए गए वाहन की एक दैनिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उपरोक्त कार्रवाई के लिए तैनात टीम को भेजी जाएगी। एसओपी के मुताबिक बिना पंजीकरण के वाहन की आपूर्ति करने वाले मोटर वाहन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वाहन चालान और जब्ती की एक साप्ताहिक रिपोर्ट परिवहन विभाग की संचालन शाखा को भेजी जाएगी।