- बस लेन व बस स्टॉप पर गाड़ी खड़ी करने या चलने पर लगेगा जुर्माना
- दिल्ली परिवहन विभाग जब्त कर सकता है आपका वाहन
- विभाग जागरूकता फैलने के साथ ऐसे लोगों पर कर रहा कार्रवाई
Delhi New Traffic Rules: दिल्ली की सड़कों पर अब लापरवाही से चलना आपको भारी पड़ सकती है। अगर आप यहां की सड़कों पर बने बस लेन और बस स्टॉप में कार रोकने या चलाने की सोच रहे हैं तो यह आपकी जेब खाली कर सकता है। क्योंकि ऐसा करते हुए पकड़ जाने पर परिवहन विभाग आप पर भारी भरकम जुर्माना लगाने के साथ गाड़ी को जब्त कर सकता है। दिल्ली परिवहन विभाग ने यह नया नियम उन जगहों पर खास ध्यान देकर बनाई है जहां पर लोग सड़क पर बने बस लेन में बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी कर आसपास के दुकान पर खरीददारी करने चले जाते हैं।
इस नियम के प्रति लोगों को जागरूक करने और कार्रवाई करने के लिए परिवहन विभाग ने अभियान छेड़ रखा है। इस अभियान के तहत विभाग ने रविवार को पीतमपुरा में बड़ी संख्या में सड़क पर खड़ी गाड़ियों को जब्त किया। जिन लोगों की गाड़ियां जब्त हो रही हैं, उनको 500 से 2000 रुपये तक का जुर्माना तो देना पड़ेगा, साथ ही गाड़ी उठाने का चार्ज भी देना होगा।
विभाग लोगों को कर रहा जागरूक
परिवहन विभाग के इस नए नियम की जानकारी देते हुए जॉइंट कमिश्नर डॉ. नवलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि, बस लेन में गाड़ी पार्क करने वालों, रेहड़ी-पटरी लगाने वालों को हूटर और सायरन के जरिए गाड़ी हटाने को कहा जा रहा है। जो लोग सायरन सुनकर भी नहीं आते, उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। उन्होंने बताया कि देखने में आ रहा है कि कुछ जगहों पर तो बहुत सारी गाड़ी सड़क पर खड़ी रहती हैं और इसके कारण बसें नहीं चल पाती हैं। इसको देखते हुए पीतमपुरा में अभियान चलाया गया। विभाग ने लोगों से अपील की है कि बस लेन में गाड़ी को पार्क न करें और बस के रास्ते में कोई रूकावट न बनें। बस लेन में किसी भी तरह के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है।