- दिल्ली में पूरी तरह लागू है लॉकडाउन, जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी
- धारा-144 के तहत चार से ज्यादा लोगों को एक जगह जुटने की इजाजत नहीं
- देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के अब तक 491 मामले सामने आए
नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने मंगलवार को कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए राजधानी दिल्ली में धारा 144 लगाई गई है। यह धारा एक स्थान पर चार से ज्यादा लोगों को जुटने की इजाजत नहीं देती। पुलिस अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, 'सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धारा-144 लागू होने के बाद अब तक स्थिति ठीक-ठाक रही है।'
गत रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 मार्च से 31 मार्च तक राजधानी पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन के दौरान राजधानी में दवा, दूध, राशन सहित जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी दुकानें, कारोबारी प्रतिष्ठान, कंपनियां, वर्कशॉप, कार्यालय, गोदाम, साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट रहेगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को बताया कि राजधानी में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा, 'दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। लेकिन यह समय खुश होने का नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती स्थिति को हाथ से नहीं निकलने देने की है। इसके लिए हमें आपके साथ की जरूरत है।'
भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ गया है। अब तक देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमण के 491 मामले सामने आ चुके हैं। इस वायरस की चपेट में आने से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों सहित 30 राज्यों में लॉकडाउन घोषित किया गया है। पंजाब, महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में कर्फ्यू की घोषणा की गई है।