नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रामपुर की स्वार सीट से सपा उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) का नामांकन फॉर्म (Nomination) विवादों में है, बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम ने अपने नामांकन फार्म में अपनी दो जन्मतिथि भर (Abdullah Azam Date of Birth) दी हैं, जिसके बाद से अब उनका नामांकन पत्र रद्द होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है।
अब्दुल्ला के एक नामांकन पत्र में उम्र 31 साल और दूसरे में 32 साल लिखी है गौर हो कि नामांकन जमा करने अंतिम तिथि 28 जनवरी है, जबकि 29 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, ध्यान रहे कि पहले भी उम्र विवाद (Abdullah Azam Age) मामले में अब्दुल्ला आज़म की विधायकी जा चुकी है।
आरओ द्वारा जारी की गई लिस्ट में पूरा मामला सामने आया है, वहीं रामपुर विधानसभा सीट से सपा के कद्दावर नेता आजम खान लगातार नौ बार जीते हैं और मौजूदा समय में यहीं से सांसद हैं।
आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने भी स्वार सीट से पर्चा भरा
रामपुर की स्वार सीट से आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने भी पर्चा भरा गौर हो कि वो रामपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने इस सीट से नामांकन पत्र भरा है वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं मगर उनके नामांकन को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं।
यूपी विधानसभा ने अब्दुल्ला आजम विधायकी रद्द कर दी थी
फर्जी प्रमाण-पत्र मामले में आजम खां, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद यूपी विधानसभा ने सपा नेता की विधायकी रद्द कर दी गई थी। इस संबंध में जारी एक अधिसूचना में कहा गया था कि अब्दुल्ला आजम की विधायकी 16 दिसंबर, 2019 से रद्द मानी जाएगी, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता की विधायनसभा सदस्यता रद्द किए जाने का आदेश दिया था। अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से विधायक रहे हैं। उन पर दो प्रमाण-पत्र बनवाने और नामांकन के वक्त फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र देने का आरोप है।
बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराई थी शिकायत
आजम खां के बेटे के फर्जी प्रमाण-पत्र का यह मामला बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने दायर किया था, जिसमें सपा नेता, उनकी पत्नी और बेटे को भी नामजद किया गया था। कोर्ट ने इस मामले में उन्हें समन भी जारी किया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने दिसंबर 2019 में उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया था।