- हरियाणा सरकार महिलाओं को ऋण मुहैया करवाएगी
- स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपये का लोन
- हजारों महिलाओं को होगा लाभ
Haryana Matrishakti Udyami Yojana: हरियाणा सरकार राज्य की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि वह खुद अपना विकास करने में सक्षम हों। अब तक महिलाओं और लड़कियों के विकास के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। अब हरियाणा सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है, जिससे हजारों महिलाओं को लाभ होगा। हरियाणा सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए 'हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता' योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक विकास करना है।
'हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता' योजना के तहत हरियाणा सरकार महिलाओं को ऋण मुहैया करवाएगी, ताकि वह अपना आर्थिक विकास कर सकें। राज्य की गरीब, पिछड़ी और जरूरतमंद महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार इस योजना के तहत 3 लाख रुपये का लोन देगी।
योजना का लाभ हरियाणा की कुल 2 हजार महिलाओं को
शुरुआत में 'हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता' का लाभ हरियाणा की कुल 2 हजार महिलाओं को मिलेगा। इस पूरी योजना की जानकारी हरियाणा सरकार में उपायुक्त अजय कुमार ने दी है। उन्होंने कहा है कि, इन योजनाओं के जरिए महिलाओं को आर्थिक मदद मिल सकेगी और वह खुद का रोजगार स्थापित करने में कामयाब हो सकेंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 'हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता' की शुरूआत की है।
इन शर्तों के तहत मिलेगा लोन
उपायुक्त अजय कुमार के मुताबिक, 'हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता' योजना का लाभ उसी महिला को मिल सकेगा जो पूर्ण रूप से हरियाणा की स्थायी निवासी है। इसके अलावा पहचान पत्र में सत्यापित आंकड़ों के हिसाब से महिला के परिवार की सालाना आय 5 लाख रुपये या फिर इससे कम होनी चाहिए है। साथ ही 'हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता' योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं लोन लेने के लिए आवेदन करने वाली महिला किसी भी योजना के तहत लिए गए लोन में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।