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Fine on Ghaziabad Societies: गाजियाबाद की 10 सोसायटियों पर एक-एक लाख का जुर्माना, हो सकती है एफआईआर दर्ज

Updated Mar 25, 2022 | 20:30 IST

Fines on Societies: गाजियाबाद नगर निगम ने सूखा और गीला कूड़ा प्रबंधन न करने वाले 10 हाईराइज सोसायटियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा करने पर निगम एफआईआर दर्ज कराएगा। निगम अधिकारियों ने कई अन्‍य सोसायटियों पर भी जल्‍द कार्रवाई कर सकता है।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
सूखा और गीले कूड़े का प्रबंधन न करने पर लगा जुर्माना
मुख्य बातें
  • कौशांबी के 10 सोसायटी पर लगा भारी-भरकम जुर्माना
  • जुर्माना नहीं जमा कराने पर दर्ज होगा एफआईआर
  • कूड़ा निस्‍तार न करने के कारण लगा जुर्माना

Fines on Societies: कूड़ा निस्‍तारण को लेकर नगर निगम लगातार सख्‍ती बरत रहा है। जो भी लापरवाही बरत रहा है, उस पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में निगम ने कौशांबी की 10 हाईराइज सोसायटियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन पर यह जुर्माना सूखा और गीले कूड़े का प्रबंधन न करने पर गीले कचरे से खाद बनाने का प्लांट नहीं लगाने पर किया गया है। जो भी सोसायटी जुर्माने की रकम अदा नहीं करेगी, उस पर निगम एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करेगा। बता दें कि, गाजियाबाद में पांच साल पहले ठोस कूड़ा प्रबंधन नियम-2016 लागू हो चुका है।

इसी नियम का हवाला देकर निगम लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए जगह-जगह चौपाल भी लगा रहा है। जिसमें लोगों को गीले कूड़े से खाद बनाने के बारे में बताया जाता है। हालांकि, इसके बाद भी लोग न तो जागरूक हो रहे हैं और न ही नियम को मनाने को तैयार हैं। जिस कारण से अब निगम लोगों पर जुर्माना लगा रहा है। निगम ने जिन 10 सोसायटी पर जुर्माना लगाया है, उसमें कौशांबी की कैलाश, त्रिशूल, कंचनजंगा, विध्याचल, गोवर्धन, धौलागिरी, मलयागिरी, सुमेरु, अरावली और गंगा सोसायटी शामिल हैं।

अन्‍य सोसायटी को भी नोटिस भेजने की तैयारी

कई अन्‍य सोसायटी भी इस समय नगर निगम की रडार पर हैं, जिन पर जल्‍द एक्‍शन हो सकता है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि वैशाली और वसुंधरा की कई ऐसी सोसायटियों को चिह्नित किया गया है, जो नियमों का पालन नहीं कर रही है। इनके खिलाफ भी जल्‍द नोटिस जारी किया जाएगा। उन्‍होंने बताया कि, 100 किलो से ज्यादा कचरा उत्पादन करने वाली सोसायटियों, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य संस्थाओं को गीले और सूखे कचरा निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी। सोसायटियों को 15 दिन में जुर्माना जमा करने को कहा गया। यदि जुर्माने की रकम जमा नहीं की जाती है तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।