- आवासीय इमारत में दुकान होने पर देना होगा मिश्रित टैक्स
- निगम का अनुमान 30 हजार दुकानें चल रही आवासीय इमारत में
- टैक्स छूट की समय सीमा में भी की गई समय की कटौती
Ghaziabad Nagar Nigam: अगर आपके किसी आवासीय इमारत में कोई दुकान खुली है तो अभी से सावधान हो जाएं। अब आपको उस दुकान के लिए नगर निगम को अलग से टैक्स चुकाना पड़ेगा। निगम की तरफ से जल्द ही आपको टैक्स भरने का नोटिस मिल सकता है।
बता दें कि, गाजियाबाद नगर निगम आवासीय और गैर आवासीय संपत्ति के टैक्स ही वसूल करता था, लेकिन निगम की तरफ से पहली बार लोगों को मिश्रित संपत्ति के बिल भेजे जा रहे हैं। यह मिश्रित बिल उन लोगों को भेजे जा रहे हैं जिनके आवासीय इमारत में दुकानें चल रही हैं। जो लोग तय समय के अंदर बिल जमा नहीं करेंगे, उनसे ब्याज समेत टैक्स वसूला जाएगा। इसके बावजूद बिल जमा नहीं करने पर कार्रवाई होगी। निगम के अनुमान के मुताबिक शहर में ऐसी करीब 30 हजार दुकानें हैं जो आवासीय इमारतों में चल रही हैं।
छूट वाली संपत्तियों पर भी लगा टैक्स
नगर निगम ने इस बार से उन संपत्तियों पर भी टैक्स लगा दिया है, जो अभी तक छूट के दायरे में आती थी। साथ ही निगम ने अपनी 1700 दुकानों का किराया बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। निगम दुकानों से अभी तक एक साल में 76 लाख रुपये किराया ले रहा है। किराया बढ़ने के बाद एक साल में 9 करोड़ 76 लाख रुपये का इजाफा होगा। वहीं, दुकानों पर मूल आवांटी के नहीं होने पर उनका आवंटन निरस्त किया जाएगा। निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि निगम हर साल हाउस टैक्स जमा करने पर छूट देता है। इस बार 20 फीसदी छूट का लाभ केवल अगस्त तक मिलेगा। पहले अक्तूबर तक दिया जाता था।
कूड़ा उठान का बिल भी वसूला जा रहा है
नगर निगम अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए लोगों से कूड़ा उठान का बिल भी वसूल कर रहा है। निगम की तरफ से लोगों को दो साल के बिल भेजे जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कूड़ा उठान शुल्क नहीं दे रहे। नगर निगम ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। निगम एक साल में कूड़ा उठान शुल्क से 20 करोड़ की वसूली करने का टारगेट रखा है।