- 31 मार्च 2017 की इंदिरापुरम थाना क्षेत्र हुई थी वारदात
- हत्यारा पीड़ित के घर पर कई साल से रह रहा था किरायादार बनकर
- दोषी को आजीवन कारावास के साथ 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड
Ghaziabad: गाजियाबाद में करीब पांच साल पहले एक मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद बेरहमी से हत्या करने वाले एक दोषी को पाक्सो एक्ट की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश हर्षवर्द्धन की अदालत ने इस दोषी पर 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से एक लाख रुपये मृतका के पिता को दिया जाएगा। रेप और हत्या की यह घटना 31 मार्च 2017 की इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की है।
इस केस के ट्रायल के दौरान कोर्ट ने पीड़िता के घर शुभ मुहूर्त की जानकारी लेने जा रहे सच्चिदानंद प्रजापति नाम के व्यक्ति की गवाही को सबसे अहम माना। सच्चिदानंद ने कोर्ट को बताया था कि, पीड़ित के घर में किरायेदार के तौर पर रहने वाले अफरोज के साथ बच्ची को जाते हुए देखा था, इसके बाद से ही वह गायब हो गई थी। इस मामले की सुनवाई पाक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हर्षवर्द्धन की अदालत में चल रही थी।
पीने के लिए पानी मांगा और फिर लेकर चला गया अपने साथ
पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि, दोषी अफरोज लंबे समय से पीड़ित के मकान में किरायेदार के तौर पर रह रहा था। अफरोज ने 31 मार्च 2017 को घर के बाहर खेल रही बच्ची से पानी मांगा। उस समय अफरोज के साथ दो अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे। इस हत्यारे को पानी देने गई बच्ची, फिर कभी वापस लौटकर नहीं आई। बच्ची के गायब होने के बाद परिजनों ने काफी तलाश की, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा खोज करने पर पास में ही एक निर्माणाधीन मकान के अंदर बच्ची का शव बरामद हुआ। अस्पताल में जांच पर पता चला कि बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या की गई है। जिसके बाद मृतका के पिता की शिकायत पर किरायेदार अफरोज के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या, साक्ष्य मिटाने व पाक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो चुका था, जिसे पुलिस ने कुछ दिनों बाद दिल्ली से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह दोषी तभी से जेल में बंद है।