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Ghaziabad News: खुशखबरी! संपत्ति कर अभी तक नहीं कराया जमा तो न करें चिंता, अब इस तारीख तक मिलेगी इतनी छूट

Ghaziabad Municipal corporation
Updated Sep 03, 2022 | 13:03 IST

Ghaziabad News: आम नागरिकों को राहत देने के लिए गाजियाबाद नगर निगम ने संपत्ति कर में मिलने वाली छूट की तारीखों में बढ़ोत्‍तरी की है। अब लोग 30 सितंबर तक संपत्ति कर जमा करा 20 फीसदी छूट का लाभ उठा सकते हैं।

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तस्वीर साभार:&nbspTwitter
गाजियाबाद नगर निगम ने 30 सितंबर तक दी संपत्ति कर में 20 फीसदी की छूट
मुख्य बातें
  • संपत्ति कर पर 30 सितंबर तक मिलेगा 20 फीसदी की छूट
  • एक अक्‍टूबर से छूट घटकर फिर हो जाएगी 10 फीसदी
  • निगम का 250 करोड़ लक्ष्‍य, अभी तक 60 फीसदी कलेक्‍शन

Ghaziabad News: गाजियाबाद शहर के जिन लोगों ने अभी तक नगर निगम में संपत्ति कर जमा नहीं कराए हैं, उन्‍हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम ने संपत्ति कर जमा कराने पर मिलने वाली छूट की तारीख को एक माह के लिए बढ़ा दिया है। अब 30 सितंबर तक संपत्ति कर जमा कराने पर नागरिकों को 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। यह जानकारी देते हुए निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि 30 सितंबर तक संपत्ति कर जमा कराने पर 20 % की छूट मिलेगी।

इससे पहले तक छूट सिर्फ 31 अगस्त तक ही मिलती थी। छूट के अलावा टैक्‍स के स्‍लैब में भी बदलाव किया गया है। डॉ. सिन्हा ने बताया कि अब छूट की स्लैब चार के बजाय सिर्फ तीन होंगी, लेकिन करदाताओं के लिए छूट का दायरा 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक कर दिया गया है। अब नए योजना के तहत आम नागरिकों को 30 सितंबर तक 20 प्रतिशत, एक अक्टूबर से 30 नवंबर तक 10 प्रतिशत और एक दिसंबर से 31 जनवरी तक पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी। कर दाताओं ने अगर 30 सितंबर तक कर नहीं जमा नहीं कराया तो एक अक्टूबर से सीधे 10 प्रतिशत की छूट घट जाएगी।

अवकाश में भी करा सकेंगे भुगतान

बता दें कि नगर निगम इस साल अपना रेवेन्‍यू बढ़ाने के लिए टैक्‍स कलेक्‍शन पर लगातार फोकस कर रहा है। निगम ने इस साल 250 करोड़ का संपत्ति कर कलेक्‍शन का लक्ष्‍य रखा है, लेकिन अभी तक 60 फीसदी कलेक्‍शन ही हो पाया है। जिसकी वजह से छूट में यह बढ़ोत्‍तरी की गई है। डॉ. सिन्हा ने बताया कि नागरिक कर का भुगतान नगर निगम के कार्यालय के साथ ही घर बैठे ऑनलाइन भी करा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकते उनके सहूलियत के लिए अब अवकाश के दिन भी पांचों जोन के कार्यालय भुगतान के लिए खुले रहेंगे। ऐसे में कामकाजी लोग छुट्टी के दिन अपना संपत्ति कर जमा करा सकेंगे।