लाइव टीवी

आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद लीगल टीम ने की शाहरूख खान से मुलाकात, कहा- सत्यमेव जयते

Updated Oct 28, 2021 | 20:39 IST

क्रूज ड्रग्स मामले में बंबई हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके वकील सतीश मानेशिंदे और लीगल टीम ने शाहरूख खान से मुलाकात की और कहा- सत्यमेव जयते

Loading ...
शाहरूख खान के साथ आर्यन की लीगल टीम
मुख्य बातें
  • आर्यन खान को जमानत मिल गई है।
  • जमानत के बाद आर्यन की लीगल टीम ने शाहरूख खान से मुलाकात की।
  • एनसीबी ने आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

मुंबई : बंबई हाई कोर्ट ने क्रूज ड्रग्स मामले में गुरुवार को शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत दे दी। आर्यन को जमानत मिलने के बाद लिगल टीम ने  शाहरूख खान से मुलाकात की। उनके वकील सतीश मानशिंदे और आर्यन की लीगल टीम ने कहा कि आर्यन शाहरुख खान को अंततः हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया गया है। 2 नवंबर 2021 को हिरासत में लिए जाने के बाद से ही न कोई सबूत, न उपभोग, न कोई साजिश थी। न ही अब तक कुछ भी मिला है। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने स्वीकार कर लिया और आर्यन को जमानत दे दी। सत्यमेव जयते। 

मुंबई के तट से एक क्रूज शिप पर 2 अक्टूबर को एनसीबी की छापेमारी के बाद अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गिरफ्तार किया गया था। जिस्टिस एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल बैंच ने मामले में सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी। जस्टिस साम्ब्रे ने कहा कि सभी तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है। मैं कल (शुक्रवार) शाम तक विस्तृत आदेश दूंगा।

आर्यन के वकीलों ने तब नगद जमानत देने की अनुमति मांगी जिसे अस्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि मुचलका देना होगा। जस्टिस साम्ब्रे ने कहा कि मैं आने वाले कल में भी आदेश दे सकता था, लेकिन मैंने यह आज दिया।

आर्यन के वकीलों की टीम अब उनकी शुक्रवार तक रिहाई के लिए औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास करेगी। 23 वर्षीय आर्यन फिलहाल न्यायिक हिरासत में सेंट्रल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं।

आर्यन, अरबाज और मुनमुन को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ड्रग्स रखने, उसका सेवन करने, प्रतिबंधित ड्रग्स की खरीदी और बिक्री तथा साजिश के लिए उनके खिलाफ एनडीपीएस कानून की उपयुक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।