राजस्थान में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों के अनुसार अजमेर जिला प्रशासन ने पूरे शहरी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में धार्मिक प्रतीकों वाले झंडों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं| ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए अजमेर जिला प्रशासन ने सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश कल, 7 अप्रैल से प्रभावी हो गया है।