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Mohammed Zubair: ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को नहीं मिली राहत, लखीमपुर खीरी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Updated Jul 11, 2022 | 17:37 IST

Mohammed Zubair: इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि जुबैर दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक मामले में हिरासत में रहेगा।

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तस्वीर साभार:&nbspANI
ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर। (File Photo)
मुख्य बातें
  • मोहम्मद जुबैर को नहीं मिली राहत
  • लखीमपुर खीरी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
  • ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर हैं मोहम्मद जुबैर

Mohammed Zubair: उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी कोर्ट ने सोमवार को पिछले साल सितंबर महीने में ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एक मामले में उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट जुबैर की जमानत याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगी। मोहम्मद जुबैर को सीतापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया और उसके खिलाफ एफआईआर में धारा 153 बी, 505 (1) (बी) और 505 (2) जोड़ी गई।

मोहम्मद जुबैर को नहीं मिली राहत

मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने जून में अपने एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं लखीमपुर खीरी की एक कोर्ट ने पिछले साल दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में दर्ज एक मामले में मोहम्मद जुबैर को तलब किया था। लखीमपुर खीरी पुलिस ने जुबैर को 2021 में दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए दर्ज एफआईआर के संबंध में कोर्ट में पेश होने का वारंट जारी किया था। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ स्थानीय पत्रकार आशीष कटियार ने 25 नवंबर को मामला दर्ज कराया था।

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लखीमपुर खीरी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

सहायक अभियोजन अधिकारी अवधेश यादव ने कहा कि मोहम्मद जुबैर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोहम्मदी के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। अभियोजन पक्ष ने पुलिस हिरासत की मांग की थी, जिसका जुबैर के वकील ने जवाब दिया। बाद में कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि जुबैर दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक मामले में हिरासत में रहेगा।

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