- टीएमसी नेता भादू शेख की हत्या की जांच भी अब सीबीआई करेगी
- एक याचिका की सुनवाई पर कलककत्ता हाईकोर्ट ने दिया फैसला
- भादू शेख की हत्या के बाद बीरभूम में भड़की थी हिंसा
Bhadu Sheikh’s Murder Case: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टीएमसी के भादू शेख की हत्या की जांच सीबीआई को सौंप दी है। वह बोगतुई, बीरभूमि से टीएमसी के उप पंचायत प्रधान थे। इससे पहले हाईकोर्ट ने बीरभूम, रामपुरहाट हिंसा मामला भी सीबीआई को सौंपा गया था। एक याचिका दायर कर स्थानीय पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। याचिका में दावा किया गया है यह मामला बोगतुई गांव में नौ लोगों की हत्या से जुड़ा है, जिन्हें 21 मार्च को उनके घरों में जिंदा जला दिया गया था।
दायर हुई थी याचिका
उच्च न्यायालय के निर्देश पर बोगतुई हिंसा की जांच कर रही सीबीआई ने कहा कि वह अगर अदालत आदेश देगी तो वह भादू शेख की हत्या की जांच करने को तैयार है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की एक खंडपीठ को जांच एजेंसी ने बोगतुई में महिलाओं तथा बच्चों सहित नौ लोगों की मौत के मामले में अपनी जांच पर एक सीलबंद लिफाफे में प्रगति रिपोर्ट सौंपी। याचिकाकर्ताओं में वकील विकास भट्टाचार्य और प्रियंका टिबरेवाल भी शामिल हैं।
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हाईकोर्ट ने पहले दिया था ये आदेश
आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने ही 25 मार्च को आदेश दिया था कि बीरभूम जिले के बोगतुई में 21 मार्च को हुई हिंसा की जांच पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल से सीबीआई को सौंपी जाए। हिंसा में आठ लोगों की जलकर मौत हो गई थी और एक महिला ने अगले दिन उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। इस मामले की पहले राज्य सरकार की पुलिस कर रही थी। इस मामले को लेकर ममता सरकार की काफी किरकिरी हुई थी और तभी से बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल सरकार पर हमले कर रही है।
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